Oman Observer ने अपने आज के संस्करण का फ्रंट पेज सोशल मीडिया पर साझा किया है। यह खबर ऐसे समय में आई है जब ओमान सरकार ने मीडिया और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए बहुत कड़े नियम लागू किए हैं। अब वहां खबरें चलाने और सोशल मीडिया अकाउंट चलाने के लिए सरकारी गाइडलाइन्स का पालन करना अनिवार्य हो गया है।

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ओमान में सोशल मीडिया के लिए क्या हैं नए नियम

ओमान सरकार ने ऑफिशियल गजट (इश्यू 1132) के जरिए सितंबर 2025 में नए नियम जारी किए थे। इन नियमों के तहत सोशल मीडिया पर मीडिया गतिविधियां चलाने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। अब संस्थानों और व्यक्तियों को अपने अकाउंट की पूरी जानकारी, फॉलोअर्स की संख्या और किस तरह का कंटेंट पोस्ट किया जाएगा, इसका विवरण देना होगा।

इसके साथ ही, ओमान का सूचना मंत्रालय 13 अप्रैल 2026 से सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर साझा की जाने वाली सामग्री की बारीकी से निगरानी कर रहा है। मंत्रालय ने साफ किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनाई गई सामग्री पर भी नजर रखी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सरकारी गाइडलाइन्स और अधिकारियों के निर्देश

ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने दिसंबर 2025 में सोशल मीडिया के जिम्मेदार इस्तेमाल पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर ईमानदारी, सच्चाई और जिम्मेदारी के साथ ही बातें साझा करनी चाहिए ताकि समाज में सही संदेश जाए।

  • सूचना प्रौद्योगिकी प्राधिकरण (ITA): सरकारी संस्थाओं के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल के नियम बनाए हैं, जिसमें पारदर्शिता और डेटा प्राइवेसी का ध्यान रखना जरूरी है। केवल अधिकृत अधिकारी ही सरकार के नाम पर पोस्ट कर सकते हैं।
  • टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी (TRA): नवंबर 2025 में स्पष्ट किया कि ओमान में लाइसेंस प्राप्त सभी टेलीकॉम कंपनियां अपने सोशल मीडिया अकाउंट देश के अंदर मौजूद कर्मचारियों के जरिए ही मैनेज करेंगी।

Frequently Asked Questions (FAQs)

ओमान में सोशल मीडिया अकाउंट चलाने के लिए क्या जरूरी है

नए नियमों के मुताबिक, मीडिया गतिविधियों के लिए लाइसेंस लेना होगा और अकाउंट की जानकारी, फॉलोअर्स की संख्या और कंटेंट का विवरण देना जरूरी है।

क्या AI से बनी खबरों पर भी नजर रखी जा रही है

हाँ, ओमान का सूचना मंत्रालय अप्रैल 2026 से सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म और AI द्वारा बनाए गए कंटेंट की निगरानी कर रहा है ताकि मीडिया कानून का पालन हो।