ओमान के सोशल प्रोटेक्शन फंड (SPF) ने डेथ पेंशन के नियमों को लेकर नई जानकारी साझा की है। अब कुछ खास स्थितियों में दादा-दादी को भी माता-पिता की तरह पेंशन का लाभ मिल सकेगा। यह फैसला उन लोगों की मदद के लिए लिया गया है जिनके पास आय का कोई और साधन नहीं है और वे सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आते हैं।
पेंशन के नए नियम और शाही फरमान
सुल्तान हैथम बिन तारिक ने 11 जनवरी 2026 को शाही निर्देश जारी किए थे। इसके तहत सोशल प्रोटेक्शन स्कीम में आय की सीमा और लाभ के स्तर में बदलाव किए गए। सोशल प्रोटेक्शन फंड (SPF) अब रॉयल डिक्री 52/2023 के तहत इन नियमों को लागू कर रहा है, जो 1 जनवरी 2024 से प्रभावी हो चुके हैं।
SPF के अधिकारी मलिक अल हरथी ने एक वर्कशॉप के दौरान बताया कि डेथ पेंशन के लिए लाभार्थियों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहले बच्चों और जीवनसाथी को रखा गया है, उसके बाद माता-पिता और फिर दादा-दादी का नंबर आता है।
पात्रता और शर्तें
| लाभार्थी | पात्रता और शर्तें |
|---|---|
| बेटे | 22 साल तक, या छात्र होने पर 26 साल तक (कुंवारे और बेरोजगार होने पर) |
| बेटियां | 30 साल तक (कुंवारी और बेरोजगार होने पर) |
| विधवा/विधुर | जब तक दोबारा शादी न की हो |
| माता-पिता/दादा-दादी | जब कोई जीवनसाथी या बच्चे न हों और आय सीमा के अंदर हों |
| आय सीमा | कुल आय 650 ओमान रियाल या एक व्यक्ति के लिए 488 ओमान रियाल से कम |
नियमों के मुताबिक, दादा और दादी को तीसरे वर्ग के लाभार्थी माना गया है। उन्हें पेंशन तभी मिलेगी जब मृतक का कोई जीवनसाथी, बच्चा या पालन-पोषण किया हुआ बच्चा न हो। इसके अलावा, यह शर्त भी है कि उनकी मासिक आय तय सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि किसी लाभार्थी की शादी हो जाती है, तो उनकी पेंशन की पात्रता खत्म हो जाएगी।