ओमान के Wadi Al Maawil इलाके में Royal Oman Police ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 47 प्रवासियों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने लेबर और रेजिडेंसी कानूनों का उल्लंघन किया था। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी गैरकानूनी गतिविधि की सूचना दें और कानून तोड़ने वालों के साथ किसी भी तरह का लेनदेन न करें।

ओमान में लेबर और रेजिडेंसी नियमों के उल्लंघन पर क्या सजा है?

Ministry of Interior ने रेजिडेंसी और लेबर नियमों के उल्लंघन के लिए सख्त सजा का ऐलान किया है। इन नियमों के तहत निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती है:

  • कंपनियों पर जुर्माना: अवैध रूप से प्रवासियों को नौकरी पर रखने वाले संस्थानों पर 1,00,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • जेल की सजा: जिम्मेदार मैनेजरों को एक साल तक की कैद हो सकती है।
  • भर्ती पर रोक: नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों पर पांच साल तक नए लोगों की भर्ती पर रोक लगाई जा सकती है।
  • डिपोर्टेशन: विदेशी मैनेजरों को सजा काटने के बाद देश से बाहर निकाला जाएगा।

वर्क परमिट और लाइसेंस के नए नियम क्या हैं?

Ministry of Labour ने Ministerial Decision No. 602/2025 के तहत वर्क परमिट के नियमों को और सख्त कर दिया है। ये नियम 6 नवंबर 2025 से लागू हो चुके हैं। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

  • लाइसेंस नवीनीकरण: एम्प्लॉयमेंट लाइसेंस को रिन्यू करने या वर्कर की डिटेल रजिस्टर करने में देरी होने पर मालिक को हर महीने जुर्माना देना होगा।
  • जुर्माने की राशि: यह जुर्माना प्रति वर्कर 500 ओमान रियाल (OMR) तक हो सकता है।
  • अन्य सजाएं: अवैध रूप से रहने या काम करने वाले प्रवासियों को एक महीने की जेल और 400 से 800 रियाल का जुर्माना भरना पड़ सकता है। साथ ही उनका परमिट रद्द कर उन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है।

गैरकानूनी गतिविधियों की शिकायत कैसे करें?

ओमान सरकार ने प्रवासियों और स्थानीय लोगों के लिए कानून का पालन करना अनिवार्य कर दिया है। यदि कोई व्यक्ति किसी को अवैध रूप से काम करते हुए देखता है या नियमों का उल्लंघन पाता है, तो वह 911 या 999 नंबर पर कॉल करके गोपनीय तरीके से इसकी जानकारी दे सकता है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

ओमान में अवैध रूप से काम करने वाले प्रवासियों के लिए क्या जुर्माना है?

गैर-ओमानी वर्कर को एक महीने तक की जेल, 400 से 800 रियाल का जुर्माना और परमिट रद्द होने के बाद डिपोर्ट किया जा सकता है।

कंपनी मालिक पर क्या कार्रवाई हो सकती है?

अवैध रूप से कर्मचारी रखने वाली कंपनियों पर 1 लाख सऊदी रियाल तक का जुर्माना और मैनेजर को एक साल तक की जेल हो सकती है।

Nura Basta

Nura Basta is the Editor at GulfHindi.com and a journalism graduate from IIMC Delhi. With more than 7 years of professional experience, he has worked with leading media organizations including Aaj Tak (2018–2021) and Gulf News (2021–2025). His reporting and editorial work primarily focus on Gulf news, current affairs, and issues relevant to the Indian diaspora. At GulfHindi.com, he is committed to providing credible, well-researched, and impactful content for Hindi readers in the Gulf.