ओमान की रॉयल ओमान पुलिस (Royal Oman Police) ने मानव तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए तीन अरब नागरिकों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों पर मासूम बच्चों से सार्वजनिक स्थानों पर भीख मंगवाने का गंभीर आरोप लगा है। पुलिस विभाग अब इन आरोपियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रहा है ताकि बच्चों को इस शोषण से बाहर निकाला जा सके और उन्हें सुरक्षित माहौल दिया जा सके।

🗞️: IRGC कमांडर Mohammad Ali Fateh Ali Zadeh की मौत, ईरान पर हुए हवाई हमलों में गई जान

ओमान में मानव तस्करी पर क्या है सजा के नए नियम?

ओमान सरकार ने रॉयल डिक्री संख्या 78/2025 के जरिए मानव तस्करी के खिलाफ कानून को और भी सख्त बना दिया है। इस कानून के तहत दोषियों के लिए जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है।

  • मानव तस्करी के सामान्य मामलों में 3 से 10 साल की कैद की सजा दी जाती है।
  • दोषियों पर 5,000 रियाल से लेकर 100,000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • अगर पीड़ित बच्चे की उम्र 18 साल से कम है, तो जेल की सजा 7 से 15 साल तक हो सकती है।
  • बच्चों के मामलों में कम से कम 10,000 रियाल का जुर्माना भरना अनिवार्य है।

साल 2025 में बच्चों की सुरक्षा को लेकर जारी आधिकारिक आंकड़े

सामाजिक विकास मंत्रालय (Ministry of Social Development) के अनुसार ओमान सरकार तस्करी और बाल शोषण को रोकने के लिए लगातार काम कर रही है। पिछले एक साल के दौरान सरकारी एजेंसियों ने कई हजार मामलों पर कार्रवाई की है।

मामले का प्रकार साल 2025 की संख्या
कुल मानव तस्करी के मामले 39
बाल शोषण के दर्ज मामले 4,199
चाइल्ड प्रोटेक्शन हेल्पलाइन पर रिपोर्ट 2,072

ओमान ने इस समस्या से निपटने के लिए एक खास यूनिट भी बनाई है जो सीधे तौर पर मानव तस्करी की शिकायतों पर काम करती है। सरकार प्रवासियों और नागरिकों दोनों को आगाह कर रही है कि वे किसी भी प्रकार के अवैध शोषण में शामिल न हों। इसके अलावा पीड़ितों को कानूनी, मेडिकल और मनोवैज्ञानिक मदद देने के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है।

Praggya Singh sabal

Journalist from Noida. Covering Delhi, NCR and National Updates.