ओमान में रहने वाले विदेशी नागरिकों और कामगारों के लिए नियमों में बड़ा बदलाव हो चुका है। Royal Oman Police (ROP) ने प्रवासियों के रेजिडेंस कार्ड (Residence Card) की वैलिडिटी को बढ़ा दिया है। अब यह कार्ड अधिकतम 10 साल तक के लिए वैध माने जा रहे हैं, जबकि पहले यह सीमा केवल 3 साल थी। इस फैसले से वहां काम करने वाले लोगों को काफी स्थिरता मिली है और बार-बार रिन्यूअल के चक्कर से राहत मिली है। यह नियम प्रभावी हो चुका है।

कितना लगेगा पैसा और क्या है नया आदेश

पुलिस और सीमा शुल्क महानिरीक्षक लेफ्टिनेंट जनरल हसन बिन मोहसिन अल शुरैकी ने इस संबंध में फैसला जारी किया था। नए नियमों के मुताबिक, रेजिडेंस कार्ड जारी करने या रिन्यू करने की फीस को बहुत स्पष्ट रखा गया है।

  • सालाना फीस: रेजिडेंस कार्ड के लिए 5 OMR (ओमानी रियाल) प्रति वर्ष की फीस लगेगी।
  • 10 साल की फीस: अगर कोई व्यक्ति पूरे 10 साल के लिए कार्ड बनवाता है, तो उसे अधिकतम 50 OMR देने होंगे।
  • रिप्लेसमेंट फीस: अगर कार्ड खो जाता है या खराब हो जाता है, तो उसे दोबारा बनवाने के लिए 20 OMR की फीस देनी होगी।

रिन्यूअल और पुराने नियमों में क्या बदला

इस बदलाव का सीधा फायदा वहां रहने वाले लाखों प्रवासियों, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय शामिल हैं, को मिल रहा है। नियम के अनुसार, कार्ड की वैलिडिटी खत्म होने के 30 दिनों के भीतर उसे रिन्यू कराना जरूरी है। रेजिडेंस कार्ड की अवधि अब अलग-अलग श्रेणियों के आधार पर तय की जाती है, जिसे विभाग के महानिदेशक निर्धारित करते हैं।

इसके अलावा, ओमान के अपने नागरिकों के लिए पर्सनल आईडी कार्ड की फीस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उनके लिए यह फीस 10 साल की वैलिडिटी के साथ 10 OMR ही है। सरकार का यह कदम प्रवासियों के जीवन को आसान बनाने और देश में रुकने की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए उठाया गया है।

Praggya Singh sabal

Journalist from Noida. Covering Delhi, NCR and National Updates.