ओमान में घर या ज़मीन खरीदने वाले विदेशी नागरिकों के लिए बहुत अच्छी खबर है। रॉयल ओमान पुलिस (ROP) ने रेजिडेंसी नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब प्रॉपर्टी मालिकों को रेजिडेंसी परमिट के लिए किसी लोकल स्पोंसर की ज़रूरत नहीं होगी। यह फैसला निवेश बढ़ाने और प्रवासियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लिया गया है।

बिना स्पोंसर मिलेगा रेजिडेंसी परमिट

इंसपेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड कस्टम्स, लेफ्टिनेंट जनरल हसन बिन मोहसिन अल शुराईकी ने निर्णय संख्या 87/2026 जारी किया है। इसके तहत अब विदेशी नागरिक जो ओमान में निर्माण के लिए ज़मीन या रेजिडेंशियल यूनिट खरीदते हैं, उन्हें बिना किसी लोकल स्पोंसर के रेजिडेंसी परमिट मिल सकेगा। यह नियम उन संपत्तियों पर भी लागू होगा जिनका रजिस्ट्रेशन काम अभी पूरा नहीं हुआ है।

परिवार के सदस्यों को भी होगा फायदा

इस नए नियम का लाभ केवल प्रॉपर्टी मालिक को ही नहीं, बल्कि उनके परिवार को भी मिलेगा। अब प्रॉपर्टी मालिक के फर्स्ट-डिग्री फैमिली मेंबर्स (जैसे माता-पिता, जीवनसाथी और बच्चे) भी रेजिडेंसी का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा, प्रॉपर्टी owning कंपनियों के कानूनी प्रतिनिधियों को भी यह सुविधा दी गई है।

अस्थायी और स्थायी रेजिडेंसी के नियम

  • जिन संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हुआ है, उनके लिए रेजिडेंसी परमिट 6 महीने से 1 साल तक के लिए मिलेगा, जिसे रिन्यू कराया जा सकता है।
  • ऐसे परमिट धारक एक बार में अधिकतम 3 महीने तक ओमान में रह सकेंगे।
  • प्रॉपर्टी वीज़ा मिलने के 3 महीने के भीतर व्यक्ति को देश में प्रवेश करना होगा।
  • जैसे ही प्रॉपर्टी किसी और के नाम ट्रांसफर होगी, रेजिडेंसी परमिट अपने आप खत्म हो जाएगा।

गोल्डन रेजिडेंसी और निवेश के विकल्प

ओमान ने अगस्त 2025 में अपना गोल्डन रेजिडेंसी प्रोग्राम फिर से शुरू किया है। इसके तहत LICेंस्ड इंटीग्रेटेड टूरिज्म कॉम्प्लेक्स (ITC) में प्रॉपर्टी खरीदने वालों को लंबी अवधि का वीज़ा मिलता है।

विकल्प निवेश की राशि रेजीडेंसी अवधि
ITC प्रॉपर्टी निवेश 2 लाख ओमान रियाल (OMR 200,000) 10 साल (रिन्यूएबल)
बैंक डिपॉजिट 2.5 लाख ओमान रियाल (OMR 250,000) 5 साल
प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फीस कुल कीमत का 3% (एक बार) लागू

रेजीडेंस कार्ड और अन्य शुल्क

नवंबर 2025 के नए आदेश के अनुसार, प्रवासियों के रेजिडेंस कार्ड की वैलिडिटी अब 3 साल से बढ़ाकर 10 साल तक की जा सकती है। कार्ड के सालाना रिन्यूअल या जारी करने की फीस 5 ओमान रियाल रखी गई है। यदि कार्ड खो जाता है या खराब हो जाता है, तो नया कार्ड बनवाने के लिए 20 ओमान रियाल देने होंगे। ओमान में प्रॉपर्टी पर कोई सालाना टैक्स नहीं देना होता है।

Sushma Kumari

Shushma covers Stories Around Expats and Helpful Contents Related to Daily life of Public. She completed Mass Communication Degree From Makhan lal Chaturvedi College Bhopal and Has 3 years of Field Experience. Earlier She Worked with Jagran Media Patna Office and Now Working with GulfHindi.com