ओमान में अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंपनियों के लिए खाने-पीने के उत्पादों का प्रचार करना पहले जैसा आसान नहीं रहेगा। ओमान के Food Safety and Quality Center (FSQC) ने 28 जुलाई 2026 को एक सख्त चेतावनी जारी की है। इसके तहत सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और कारोबारियों को किसी भी फूड प्रोडक्ट का प्रमोशन करने से पहले आधिकारिक मंज़ूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

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नियमों का पालन न करने पर होगी कानूनी कार्रवाई

यह फैसला Food Safety Law और Ministerial Resolution No. 69/2024 के तहत लिया गया है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू है। Ministry of Agriculture, Fisheries and Water Resources के अंतर्गत आने वाला FSQC ही इन विज्ञापनों को मंज़ूरी देगा और नियमों का पालन सुनिश्चित करेगा। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम जनता की सेहत की सुरक्षा और उपभोक्ताओं को गुमराह होने से बचाने के लिए उठाया गया है।

प्रचार के दौरान गलत पोषण संबंधी जानकारी देना या स्वास्थ्य को लेकर भ्रामक दावे करना अब कानूनन अपराध है। ऐसे विज्ञापन जो सार्वजनिक व्यवस्था या देश के सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ होंगे, उन पर भी रोक लगाई गई है। नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या कंपनी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Nura Basta

Nura Basta is the Editor at GulfHindi.com and a journalism graduate from IIMC Delhi. With more than 7 years of professional experience, he has worked with leading media organizations including Aaj Tak (2018–2021) and Gulf News (2021–2025). His reporting and editorial work primarily focus on Gulf news, current affairs, and issues relevant to the Indian diaspora. At GulfHindi.com, he is committed to providing credible, well-researched, and impactful content for Hindi readers in the Gulf.