ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने देश को बाढ़ से बचाने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए चार नए शाही फरमान जारी किए हैं। ये फैसले 3 मई 2026 को लिए गए, जिसका मकसद लोगों की सुरक्षा को बढ़ाना है। इन फरमानों के जरिए चार अलग-अलग इलाकों में बाढ़ सुरक्षा बांधों के प्रोजेक्ट को पब्लिक यूटिलिटी का दर्जा दिया गया है।

किन इलाकों में बनेंगे बाढ़ सुरक्षा बांध और क्या हैं फरमान?

सुल्तान ने कुल चार रॉयल डिक्री जारी किए हैं, जिनसे अलग-अलग गवर्नरेट में बांध बनाने का काम शुरू होगा। इसकी पूरी जानकारी नीचे दी गई है

  • रॉयल डिक्री 51/2026: मस्कट गवर्नरेट के कुरियात (Quriyat) इलाके में वादी माजलास में बांध बनेगा।
  • रॉयल डिक्री 52/2026: मुसन्दम गवर्नरेट के खसब (Khasab) में नेयाबात ऑफ लीमा में प्रोजेक्ट शुरू होगा।
  • रॉयल डिक्री 53/2026: नॉर्थ अ’शारकिyah गवर्नरेट के अल मुदैबी (Al Mudhaibi) में नेयाबात ऑफ समद अ’शान में बांध का काम होगा।
  • रॉयल डिक्री 54/2026: नॉर्थ अल-बतिनाह गवर्नरेट के लीवा (Liwa) में वादी बानी उमर अल-घरबी में बांध बनाया जाएगा।

जमीन अधिग्रहण और सरकारी नियम क्या हैं?

इन शाही फरमानों के बाद अब सरकारी अधिकारियों को प्रोजेक्ट के लिए जरूरी जमीन और संपत्तियों को सीधे लेने का अधिकार मिल गया है। यह पूरी प्रक्रिया रॉयल डिक्री 71/2023 के पब्लिक यूटिलिटी एक्सप्रोप्रीएशन कानून के तहत पूरी की जाएगी।

इन प्रोजेक्ट्स की देखरेख कृषि, मत्स्य पालन और जल संसाधन मंत्रालय कर रहा है। साथ ही, इस बड़े क्लाइमेट रेजिलिएंस प्रोजेक्ट के लिए इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से फंडिंग की मदद ली जा रही है। ये सभी नियम ऑफिशियल गजट में छपने के बाद लागू हो गए हैं।

बाढ़ सुरक्षा के लिए ओमान में और क्या काम हुए?

ओमान सरकार पिछले कुछ समय से बाढ़ से बचाव के लिए लगातार काम कर रही है। हाल के अपडेट्स के मुताबिक

  • साल 2026 की शुरुआत में अल बुवैरिदह में एक बाढ़ सुरक्षा दीवार का काम पूरा किया गया।
  • अल बिलाद-अल मडम इलाके में भी एक सुरक्षा दीवार का निर्माण अभी चल रहा है।
  • मार्च 2026 में लीवा के वादी रिजमा में बांध बनाने के लिए टेंडर जारी किया गया था।
  • इन बांधों की प्लानिंग नवंबर 2025 से ही चल रही थी ताकि मानसून और भारी बारिश से होने वाले नुकसान को रोका जा सके।

Frequently Asked Questions (FAQs)

सुल्तान हैथम ने ये शाही फरमान क्यों जारी किए?

देश में बाढ़ से होने वाले जान-माल के नुकसान को रोकने और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए ये फरमान जारी किए गए हैं।

जमीन अधिग्रहण का नियम क्या है?

रॉयल डिक्री 71/2023 के तहत, बांध बनाने के लिए जो भी जमीन जरूरी होगी, सरकार उसे पब्लिक यूटिलिटी मानकर अधिग्रहित कर सकेगी।

Sushma Kumari

Shushma covers Stories Around Expats and Helpful Contents Related to Daily life of Public. She completed Mass Communication Degree From Makhan lal Chaturvedi College Bhopal and Has 3 years of Field Experience. Earlier She Worked with Jagran Media Patna Office and Now Working with GulfHindi.com