ओमान सरकार ने देश में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक नई सोशल प्रोटेक्शन प्रणाली को 19 जुलाई 2026 से लागू कर दिया है। रॉयल डिक्री संख्या 52/2023 के तहत, ओमान और वहां काम करने वाले योग्य प्रवासी कर्मचारियों के लिए नई इंश्योरेंस स्कीम शुरू की गई है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य वर्कप्लेस पर सुरक्षा को बढ़ाना है।
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बीमारी और छुट्टी का नया नियम
नई स्कीम के तहत, ‘सिक लीव’ (बीमारी की छुट्टी) और ‘एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव’ (असाधारण छुट्टी) के लिए नियम बनाए गए हैं। इसके लिए नियोक्ता (Employer) को कर्मचारी की सैलरी का 1% योगदान देना होगा, जबकि कर्मचारी को इसके लिए अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देना है। बीमारी की स्थिति में, पहले 7 दिन की पूरी सैलरी मालिक देगा। इसके बाद, सोशल प्रोटेक्शन फंड (SPF) 182 दिनों तक के लिए ग्रैजुएटेड स्केल पर मुआवजा देगा।
लीव का विवरण
असाधारण छुट्टियों के तहत सैलरी का 100% मुआवजा मिलेगा, जिसमें शामिल हैं:
- शादी के लिए 3 दिन
- करीबी रिश्तेदार की मृत्यु पर 3 दिन
- मुस्लिम महिला को पति की मृत्यु पर 130 दिन
- गैर-मुस्लिम महिला को पति की मृत्यु पर 14 दिन
- मुस्लिम पुरुष को पत्नी की मृत्यु पर 10 दिन
अन्य बदलावों की जानकारी
सरकार ने कुछ अन्य नियमों की समयसीमा में भी बदलाव किए हैं। प्रवासियों के लिए ‘वर्क इंजरी और ऑक्यूपेशनल डिजीज इंश्योरेंस’ को 19 जुलाई 2028 तक और ‘कम्पलसरी सेविंग्स स्कीम’ को 19 जुलाई 2027 तक आगे बढ़ा दिया गया है। मुआवजे के लिए आवेदन 1 अगस्त 2026 से SPF के इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर स्वीकार किए जाएंगे और अगस्त के शुरुआती दिनों से भुगतान शुरू होने की उम्मीद है।
