ओमान में Sultan Haitham Bin Tarik के द्वारा 80 से अधिक प्रवासियों को Omani citizenship दी गई है। सुल्तान के द्वारा Royal Decree No. 50/2024 जारी किया गया है जिसके जरिए 85 प्रवासियों को ओमानी सिटीजनशिप प्रदान की गई है।

शर्तों के आधार पर दी जाती है वह ओमानी सिटीजनशिप

अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि प्रवासियों को ओमनी सिटीजनशिप शर्तों के आधार पर दी जाती है। Omani citizenship प्राप्त कर के लिए आवेदन करना होता है और 600 Omani riyals का शुल्क चुकाना होता है। इसके अनुसार सिटीजनशिप मिलने के बाद अगर कोई व्यक्ति स्टार्टिंग के 10 सालों में ओमान से बाहर अगर कुछ समय तक रहना चाहता है तो इसकी अवधि तय की गई है। वह व्यक्ति तय किए गए लिमिट से अधिक समय के लिए ओमान से बाहर नहीं रह सकता है।

सिटीजनशिप प्राप्त करने के बाद अगर किसी जरूरी कारण से बाहर रहना पड़े तो क्या होगा?

इसके लिए भी नियम तय किए गए हैं जिसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति सिटीजन से प्राप्त करने के बाद जरूरी काम से ओमान से तय से अधिक समय के लिए बाहर रहता है तो उसे आंतरिक मंत्रालय की अनुमति लेनी होगी।

Satyam Kumari

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