संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के लिए एक बड़ा बदलाव होने वाला है। पाकिस्तान सरकार ने फैसला लिया है कि 20 जुलाई 2026 से UAE में केवल ई-पासपोर्ट ही जारी किए जाएंगे। इस तारीख के बाद जो भी नया आवेदन पासपोर्ट के लिए किया जाएगा, उसे ई-पासपोर्ट कैटेगरी में ही प्रोसेस किया जाएगा। इस बारे में दुबई में पाकिस्तान के महावाणिज्य दूतावास और अबू धाबी में पाकिस्तानी दूतावास ने आधिकारिक सूचना जारी कर दी है।
🗞️: Bahrain और Kuwait पर ईरान का हमला, एयर डिफेंस ने हवा में नष्ट किए ड्रोन और मिसाइल.।
ई-पासपोर्ट के लिए नियम और शुल्क
यह ई-पासपोर्ट इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन (ICAO) के मानकों के हिसाब से बनाए गए हैं, जिनमें बेहतर सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मौजूद हैं। जिन लोगों के पास अभी मशीन-रीडेबल पासपोर्ट (MRP) है, वे अपनी एक्सपायरी डेट तक उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार ने सलाह दी है कि जिन लोगों के पासपोर्ट की वैधता अभी छह महीने से ज़्यादा है, वे अभी रिन्यू न करवाएं।
ई-पासपोर्ट के लिए जो नया फीस स्ट्रक्चर तय किया गया है, उसकी जानकारी नीचे दी गई है:
| Validity | Pages | Type | Fee (AED) |
|---|---|---|---|
| 5 Years | 36 | Normal | 145 |
| 5 Years | 36 | Urgent | 235 |
| 5 Years | 72 | Normal | 260 |
| 5 Years | 72 | Urgent | 425 |
| 10 Years | 36 | Normal | 215 |
| 10 Years | 36 | Urgent | 355 |
| 10 Years | 72 | Normal | 390 |
| 10 Years | 72 | Urgent | 635 |
आवेदक अब भी पासपोर्ट बनवाने या रिन्यू करने के लिए DGIP की ऑनलाइन वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि हाल के दिनों में तकनीकी खराबी के कारण जो पासपोर्ट सेवाएं प्रभावित हुई थीं, उनका इस नई ई-पासपोर्ट प्रणाली से कोई संबंध नहीं है।
