ईरान और इसराइल के बीच चल रहे युद्ध ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के साथ-साथ अब देश में बिजली बचाने के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं। आम दुकानदारों और छोटे व्यापारियों के लिए हालात इतने खराब हो गए हैं कि वे अपने कर्मचारियों की तनख्वाह तक नहीं दे पा रहे हैं।

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दुकानों और बाजारों के लिए क्या हैं नए नियम?

पाकिस्तानी सरकार ने 7 अप्रैल 2026 से ऊर्जा बचाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। सिंध प्रांत को छोड़कर पूरे देश में अब दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। हालांकि, रेस्तरां, बेकरी और तंदूर रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं। शादी-ब्याह के फंक्शन वाले हॉल भी रात 10 बजे के बाद बंद करने होंगे, जबकि मेडिकल स्टोर और फार्मेसियों को इन नियमों से छूट दी गई है।

आम जनता और व्यापारियों पर क्या असर पड़ा?

ईंधन की कीमतों में अचानक उछाल आने से महंगाई बहुत बढ़ गई है। पेट्रोल की कीमत 458.41 रुपये और डीजल 520.35 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया था। इस्लामाबाद के एक बेडशीट स्टोर मालिक शेख नदीम ने बताया कि बिजली कटौती और कम समय तक दुकान खुलने की वजह से उनकी आमदनी घट गई है। मार्च 2026 में महंगाई दर 7.3% थी, जो युद्ध की वजह से 17% तक जा सकती है।

पाकिस्तान में लागू हुए आर्थिक और ऊर्जा उपाय

विवरण जानकारी
दुकानें बंद होने का समय रात 8 बजे (सिंध को छोड़कर)
रेस्तरां/तंदूर बंद होने का समय रात 10 बजे
नियम प्रभावी तारीख 7 अप्रैल 2026
पेट्रोल की अधिकतम कीमत 458.41 रुपये प्रति लीटर
डीजल की अधिकतम कीमत 520.35 रुपये प्रति लीटर
मार्च 2026 मुद्रास्फीति 7.3%
संभावित मुद्रास्फीति 17% तक
बिजली कटौती प्रतिदिन लगभग 2 घंटे
Sushma Kumari

Shushma covers Stories Around Expats and Helpful Contents Related to Daily life of Public. She completed Mass Communication Degree From Makhan lal Chaturvedi College Bhopal and Has 3 years of Field Experience. Earlier She Worked with Jagran Media Patna Office and Now Working with GulfHindi.com