पाकिस्तान के कराची शहर से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज करने के तुरंत बाद एक नए नवेले जोड़े की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना सोमवार, 25 मई 2026 को हुई, जब कोर्ट से लौटते समय लड़की के रिश्तेदारों ने उन पर हमला कर दिया। इस घटना ने एक बार फिर पाकिस्तान में ऑनर किलिंग और कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति को सबके सामने ला दिया है।
कोर्ट से लौटते समय रास्ते में हुआ हमला
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, इस हमले में जान गंवाने वाले पति की उम्र 26 साल और पत्नी की उम्र 20 साल थी। ये दोनों मूल रूप से सिंध के दादू जिले के रहने वाले थे और सुरक्षा के लिहाज से कराची के सचल गोठ इलाके में आकर रहने लगे थे। सोमवार को यह जोड़ा मलीर कोर्ट में अपनी मर्जी से शादी का बयान दर्ज कराने और अपना निकाहनामा जमा करने गया था। कोर्ट की कार्यवाही पूरी कर जब वे वापस लौट रहे थे, तभी लड़की के रिश्तेदारों ने उन्हें घेर लिया और उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दीं।
पुलिस और डॉक्टरों ने दी आधिकारिक जानकारी
कोरंगी के सीनियर सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) फिदा हुसैन जानवरी ने इस मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि कोर्ट से लौटते समय लड़की के रिश्तेदारों ने जोड़े पर जानलेवा हमला किया। पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। वहीं, पुलिस सर्जन डॉ. सुमैय्या सैयद ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर बताया कि दोनों पीड़ितों को शरीर पर कई गोलियां लगी थीं और उन्हें अस्पताल पहुंचने से पहले ही मृत घोषित कर दिया गया था।
पाकिस्तान में ऑनर किलिंग का कानून और स्थिति
पाकिस्तान में ऑनर किलिंग को रोकने के लिए कई कानून बनाए गए हैं। सरकार ने साल 2016 में एक कानून पास किया था, जिसके तहत ऑनर किलिंग के मामलों में दोषियों को कानून की कमियों का फायदा उठाकर बचने से रोका जाता है। इस कानून के तहत अपराधियों के लिए कम से कम 14 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा तय की गई है। इसके बावजूद देश में ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आंकड़ों के अनुसार, केवल साल 2024 में ही देश के भीतर ऑनर किलिंग के 405 मामले दर्ज किए गए थे।
Frequently Asked Questions (FAQs)
कराची में ऑनर किलिंग का शिकार हुआ जोड़ा कहां का रहने वाला था?
यह जोड़ा मूल रूप से पाकिस्तान के सिंध प्रांत के दादू जिले का रहने वाला था और शादी के बाद वे कराची के सचल गोठ इलाके में रहने लगे थे।
पाकिस्तान में ऑनर किलिंग के खिलाफ कौन सा कानून लागू है?
पाकिस्तान में साल 2016 में कानून में संशोधन कर अपराधियों के लिए कम से कम 14 साल की जेल या उम्रकैद की सजा का कड़ा नियम बनाया गया है।