Pakistan News: कराची में रेप के दोषी को मिली 10 साल की जेल, पीड़िता को देना होगा 1 लाख रुपये मुआवजा
कराची की एक अदालत ने रेप केस में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 22 साल के युवक Zeeshan alias Shani को दोषी करार देते हुए 10 साल की जेल की सजा सुनाई। यह मामला जून 2024 का है जिसमें एक 18 साल की लड़की के साथ उसके घर में ही गलत काम किया गया था।
पूरा मामला क्या था और कैसे हुई कार्रवाई?
पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसके घर के किरायेदार का भाई था। जून 2024 में जब वह गोलिमार, सरहद इत्तेहाद कॉलोनी में अपने घर पर अकेली थी, तब आरोपी ने उसके साथ ज़बरदस्ती की। आरोपी ने पीड़िता और उसके परिवार को नुकसान पहुँचाने की धमकी भी दी थी। बाद में पीड़िता ने अपनी बड़ी बहन को यह बात बताई, जिसके बाद उसके पिता ने Rizvia Society पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई।
अदालत ने किन सबूतों के आधार पर सुनाई सजा?
अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (सेंट्रल) Mirza Tauseef Ahmed ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने पीड़िता की गवाही, मेडिकल रिपोर्ट और DNA रिपोर्ट को निर्णायक सबूत माना। स्टेट प्रॉसिक्यूटर Hina Naz Shams ने कोर्ट में दलीलें पेश कीं। कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष ने अपना केस पूरी तरह साबित कर दिया है और आरोपी को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषी पाया गया।
सजा और जुर्माने की क्या शर्तें रखी गईं?
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| सजा की अवधि | 10 साल जेल |
| कानूनी धारा | Section 376 (Pakistan Penal Code) |
| मुआवजा राशि | 1 लाख रुपये |
| दोषी की उम्र | 22 वर्ष |
| जुर्माना न भरने पर | 2 साल अतिरिक्त जेल |




