Pakistan: विदेशी पत्रकारों के लिए नए नियम लागू, अब इन तीन शहरों के बाहर रिपोर्टिंग के लिए NOC लेना होगा जरूरी.

Sushma Kumari4 August 20262 min read54 viewsWorld
Pakistan: विदेशी पत्रकारों के लिए नए नियम लागू, अब इन तीन शहरों के बाहर रिपोर्टिंग के लिए NOC लेना होगा जरूरी.

पाकिस्तान सरकार ने विदेशी मीडिया कर्मियों के लिए काम करने के नियमों को और अधिक सख्त कर दिया है। Ministry of Information and Broadcasting (MOIB) द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन्स के मुताबिक, अब विदेशी पत्रकारों को इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के बाहर किसी भी तरह की रिपोर्टिंग करने के लिए पहले सरकार से विशेष अनुमति लेनी होगी। इस अनुमति को No Objection Certificate (NOC) का नाम दिया गया है, जिसे प्राप्त करना अब अनिवार्य कर दिया गया है। यह नया नियम 4 अगस्त 2026 को आधिकारिक तौर पर सामने आया है, जो 'Foreign Media Facilitation Guidelines, 2026' का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

नियमों का दायरा और प्रक्रिया

इस नई व्यवस्था के तहत, MOIB के External Publicity (EP) Wing में पंजीकृत सभी विदेशी पत्रकारों और मीडिया प्रतिनिधियों को इन प्रमुख शहरों से बाहर जाने से पहले ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। यह नियम सिर्फ समाचार रिपोर्टिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें डॉक्युमेंट्री, फिल्म बनाने, वीडियो रिकॉर्ड करने और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करना भी शामिल है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया से जुड़े हर उस व्यक्ति पर यह नियम लागू होता है जो किसी विदेशी संगठन के लिए काम कर रहा है। सरकार का यह कदम मीडिया पर नियंत्रण कसने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, जैसा कि ANI News की रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है।

प्रवासी पत्रकारों और प्रोडक्शन कंपनियों के लिए विशेष निर्देश

सरकार ने इस दायरे को और विस्तृत किया है। अब पाकिस्तान से बाहर रहने वाले उन पाकिस्तानी मूल के पत्रकारों को भी अपना पंजीकरण कराना होगा जो विदेशी मीडिया आउटलेट्स के लिए काम करते हैं। उन्हें अपने नजदीकी पाकिस्तानी दूतावास के जरिए पंजीकरण पूरा करना होगा। इसके अलावा, उन प्रोडक्शन कंपनियों, मीडिया फर्मों और उन लोगों को भी EP Wing के साथ पंजीकृत होना जरूरी है जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थाओं को किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं।

हालांकि, आम लोगों और पत्रकारों को थोड़ी राहत देते हुए सरकार ने एबटाबाद और मरी के लिए कुछ ढील दी है। इन क्षेत्रों में निजी यात्रा या काम के लिए NOC प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान रखा गया है, जिसे तीन कार्य दिवसों के भीतर हासिल किया जा सकता है। पाकिस्तान में हाल के दिनों में कई मीडिया संस्थानों पर लगा प्रतिबंध और यूट्यूब चैनलों के खिलाफ कार्रवाई इस बात का संकेत है कि सरकार सूचना के प्रसार को लेकर बेहद सख्त रुख अपना रही है। यह गाइडलाइन्स सभी विदेशी वेब-आधारित प्लेटफॉर्म्स और मीडिया हाउसों पर भी लागू रहेंगी, जिससे स्वतंत्र रूप से रिपोर्टिंग करना अब पहले से अधिक कठिन हो गया है।

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