पैन को आधार से जोड़ने की सलाह: जुड़ने की आखिरी तारीख 31 मई

नई दिल्ली, एजेंसी । आयकर विभाग ने करदाताओं को ऊंची दर पर कर कटौती से बचने के लिए 31 मई तक पैन को आधार से जोड़ने की सलाह दी है। आयकर नियमों के अनुसार, यदि स्थायी खाता संख्या (पैन) बायोमेट्रिक आधार से जुड़ा नहीं है, तो लागू दर से दोगुनी दर पर TDS काटा जाना आवश्यक है। विभाग ने पिछले महीने एक परिपत्र जारी किया था जिसमें कहा गया था कि यदि निर्धारित तारीख 31 मई तक अपने पैन को आधार से जोड़ा जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

सोशल मीडिया पर विभाग की चेतावनी

विभाग ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच ‘X’ पर यह सलाह जारी की है। विभाग ने एक अलग पोस्ट में बैंकों, विदेशी मुद्रा डीलर सहित रिपोर्टिंग संस्थाओं को दंड से बचने के लिए 31 मई तक SFT दाखिल करने को भी कहा।

SFT दाखिल करने की अंतिम तारीख: 31 मई

विभाग ने कहा, SFT (निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन का विवरण) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई 2024 है। सही और समय पर दाखिल करके दंड से बचें। SFT रिटर्न दाखिल करने में देरी पर रोजाना 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। SFT दाखिल न करने या गलत विवरण दाखिल करने पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है।

 

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