विदेश में रहने वाले भारतीयों और विदेशी नागरिकों के लिए बड़ी खबर आई है। आयकर विभाग ने मंगलवार को बड़ी घोषणा की है। विभाग ने कहा कि जिन प्रवासी भारतीयों और विदेशी नागरिकों का पैन (पर्मनेंट अकाउंट नंबर) आधार से जुड़ा नहीं होने के कारण निष्क्रिय हो गया है, उन्हें उसे फिर से सक्रिय कराने के लिए संबंधित आकलन अधिकारी के समक्ष आवास पते का प्रमाण जमा कराना चाहिए।

प्रक्रिया के बारे में

आयकर विभाग के अनुसार, निष्क्रिय पैन को पुनः सक्रिय कराने की प्रक्रिया के तहत, जिन प्रवासी भारतीयों और विदेशी नागरिकों का पैन आधार से जुड़ा नहीं होने के कारण निष्क्रिय हो गया है, वे अपने आवास पते का प्रमाण जमा करके उसे पुनः सक्रिय करा सकते हैं।

पैन नंबर एक अद्वितीय आयकर पहचान है, जिसे भारतीय आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। पैन नंबर की अनुपस्थिति के कारण, कई सारे वित्तीय लेन-देन और वित्तीय गतिविधियों का कार्यान्वयन संभव नहीं होता है।

पुनर्प्राप्ति की प्रक्रिया

अब प्रवासी भारतीय और विदेशी नागरिक अपने निष्क्रिय पैन को पुनः सक्रिय करा सकते हैं। इसके लिए, उन्हें संबंधित आकलन अधिकारी के पास अपने आवास पते का प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। जैसे ही विभाग को यह प्रमाणपत्र प्राप्त होता है, वे उनके पैन को पुनः सक्रिय कर देते हैं।

महत्वपूर्ण जानकारी का तालिका

प्रक्रिया निष्क्रिय पैन को पुनः सक्रिय कराने की प्रक्रिया
किसे लागू प्रवासी भारतीय और विदेशी नागरिक
क्या चाहिए आवास पते का प्रमाण
कहाँ जमा करना है संबंधित आकलन अधिकारी के पास
पैन का महत्व पैन नंबर एक अद्वितीय आयकर पहचान है, जिसकी अनुपस्थिति के कारण, कई सारे वित्तीय लेन-देन और वित्तीय गतिविधियों का कार्यान्वयन संभव नही
Lov Singh

बिहार से हूँ। बिहार होने पर गर्व हैं। फर्जी ख़बरों की क्लास लगाता हूँ। प्रवासियों को दोस्त हूँ। भारत मेरा सबकुछ हैं। Instagram पर @nyabihar तथा lov@gulfhindi.com पर संपर्क कर सकते हैं।