पैन-आधार लिंकिंग: सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने आधार से लिंक न होने के कारण 11 करोड़ से अधिक पैन कार्ड्स को निष्क्रिय कर दिया है। यह जानकारी एक RTI के जवाब में सामने आई है।

RTI के अनुसार, लगभग 11.5 करोड़ पैन कार्ड्स को इसलिए निष्क्रिय कर दिया गया क्योंकि वे निर्धारित समय सीमा से पहले आधार से लिंक नहीं किए गए थे। 30 जून को इस लिंकिंग की अंतिम तिथि थी।

भारत में कुल 70.24 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से 57.25 करोड़ ने अपने पैन को आधार से जोड़ लिया है। 12 करोड़ से अधिक पैन कार्ड्स जो अभी भी आधार से लिंक नहीं हैं, उनमें से 11.5 करोड़ निष्क्रिय हो चुके हैं। इन निष्क्रिय पैन कार्ड्स को ₹1,000 के जुर्माने के साथ पुनः सक्रिय किया जा सकता है।

पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया:

  • इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
  • ‘लिंक आधार’ सेक्शन पर क्लिक करें। एक नया पेज खुलेगा।
  • पैन और आधार की जानकारी भरें और सही जानकारी सुनिश्चित करें।
  • कैप्चा कोड डालकर वेरिफाई करें और लिंक स्टेटस चेक करें।
  • अगर लिंक नहीं हुआ है, तो आगे की प्रक्रिया को फॉलो करें।
  • यदि पैन और आधार सफलतापूर्वक लिंक हो जाते हैं, तो पुष्टि का मैसेज स्क्रीन पर दिखाई देगा। ध्यान रहे, देरी के कारण जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

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