पुणे एक्साइज डिपार्टमेंट ने कलीनी नगर में हुई दुखद Porsche एक्सीडेंट के बाद शराब पर सख्ती शुरू की है। इस एक्सीडेंट में दो आईटी इंजीनियर्स की जान चली गई थी। इसके बाद से ही शहर में शराब के नियमों को कड़ाई से लागू किया जा रहा है।

1. सख्ती का असर

  • टारगेट एरिया: पुणे, पीसीएमसी और ग्रामीण क्षेत्रों के 32 रेस्टोरेंट और बार सील कर दिए गए हैं।
  • कार्रवाई का उद्देश्य: एक्साइज डिपार्टमेंट का लक्ष्य है कि शराब का सेवन कानून के दायरे में और जिम्मेदारी के साथ किया जाए।

 

2. ड्रिंकिंग लाइसेंस अनिवार्य

  • लाइसेंस की जरूरत: पुणे एक्साइज डिपार्टमेंट के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट सुजीत पाटिल के अनुसार, क्लब, रेस्टोरेंट और बार में शराब पीने के लिए ड्रिंकिंग लाइसेंस जरूरी है।
  • लाइसेंस कहां से लें: यह लाइसेंस एक्साइज डिपार्टमेंट, ऑनलाइन या सीधे प्रतिष्ठान से प्राप्त किया जा सकता है।
  • उम्र सीमा: केवल 25 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को हार्ड लिकर पीने की अनुमति है।

 

3. रेस्टोरेंट्स का रेस्पॉन्स

  • नियमों की जानकारी: रेस्टोरेंट और बार के मालिकों ने अपने प्रतिष्ठानों के बाहर बोर्ड लगाए हैं ताकि ग्राहकों को नियमों की जानकारी मिल सके।
  • आइडेंटिफिकेशन बैंड्स: पीने वालों को अलग-अलग बैंड्स दिए जाएंगे ताकि उन्हें अंदर आसानी से पहचाना जा सके।

 

4. सख्ती जारी रहेगी

  • लगातार कार्रवाई: पुणे एक्साइज डिपार्टमेंट इस सख्ती को लगातार जारी रखेगा ताकि शराब का सेवन जिम्मेदारी और कानून के तहत हो सके।

 

इस सख्ती से पुणे में शराब पीने के नियमों का पालन सख्ती से किया जा रहा है। एक्साइज डिपार्टमेंट की यह पहल सुनिश्चित करेगी कि शराब का सेवन सुरक्षित और कानूनी तरीके से हो।

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