यातायात नियमों को लेकर जारी किए गए अपडेट
कतर में यातायात नियमों को लेकर नई अपडेट जारी किए गए हैं। कतर आंतरिक मंत्रालय ने यातायात अधिकारियों के साथ मिलकर वाहनों के एग्जिट परमिट संबंधित गाइडलाइन जारी कर दिए हैं। यह कहा गया है कि जो भी प्रवासी देश से बाहर जाना चाहते हैं उनके यातायात जुर्माने पूरी तरह से सेटल होने चाहिए। कहा गया है कि वाहन पर किसी तरह का जुर्माना नहीं होना चाहिए।
22 मई 2024 से लागू किया गया नया नियम
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 22 मई 2024 से नया नियम लागू कर दिया गया है। प्रवासियों के लिए सलाह दी गई है कि देश छोड़ने से पहले उन्हें General Directorate of Traffic से परमिट लेना अनिवार्य होगा। व्हीकल एग्जिट परमिट के संबंध में प्रेस रिलीज जारी करके नियम और प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे दी गई है।
कुछ वाहन चालकों को व्हीकल एग्जिट परमिट रिक्वायरमेंट से दिया गया है आराम
अधिकारियों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है कि कुछ वाहन चालकों को व्हीकल एग्जिट परमिट रिक्वायरमेंट से आराम भी दिया गया है यानी कि उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। जीसीसी देश के वाहनों सहित ऐसे वाहन जिन पर किसी तरह का जुर्माना नहीं लगाया गया है उन्हें इस नियम से छूट दी गई है। इसके अलावा सामान ले जाने वाले वाहनों पर भी यह नियम लागू नहीं होगा।