कतर में रहने वाले प्रवासियों और गाड़ी चलाने वालों के लिए एक ज़रूरी खबर है। अगर आपने ट्रैफिक नियमों को तोड़ा है और एक साल से ज़्यादा समय से जुर्माना नहीं भरा है, तो अब आप बड़ी कानूनी मुश्किल में पड़ सकते हैं। सरकार अब ऐसे पुराने मामलों को सीधे कोर्ट भेजेगी और इसमें कोई समझौता या रियायत नहीं मिलेगी।
Qatar Traffic Law No. 19 of 2007 के तहत Ministry of Interior (MOI) ट्रैफिक जुर्माने की सख्ती से निगरानी कर रही है। लोग अपने जुर्माने की जानकारी Metrash2 ऐप या MOI के ऑफिशियल पोर्टल पर 24 से 48 घंटों के भीतर देख सकते हैं। जुर्माना न भरने पर ब्लैक पॉइंट्स मिलना, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होना और गाड़ी ज़ब्त होने जैसी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
खासकर भारतीय और अन्य प्रवासियों के लिए यह जानना ज़रूरी है कि 1 सितंबर 2024 से एक सख्त नियम लागू हुआ है। जिस किसी का भी ट्रैफिक जुर्माना बकाया है, उसे कतर छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। चाहे आप हवाई जहाज़, सड़क या समुद्र के रास्ते जाना चाहें, जब तक पूरा पैसा जमा नहीं होगा, तब तक आप देश से बाहर नहीं जा पाएंगे।
पहले कुछ जुर्माने पर 30 दिनों के भीतर भुगतान करने पर 50% की छूट मिलती थी या 2024 में कुछ खास प्रमोशन आए थे। लेकिन अब एक साल से ज़्यादा पुराने जुर्माने इन छूटों के दायरे से बाहर हो सकते हैं। ऐसे मामलों को सीधे पब्लिक प्रॉसिक्यूशन के पास भेजा जाएगा जिससे कोर्ट केस और यात्रा पर पाबंदी लग सकती है।
ट्रैफिक नियमों को लेकर कतर सरकार के कुछ और बड़े फैसले इस प्रकार हैं:
- गाड़ी बाहर ले जाना: 22 मई 2024 से गाड़ी को कतर से बाहर ले जाने के लिए General Directorate of Traffic से परमिट लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए शर्त यह है कि गाड़ी पर कोई जुर्माना बकाया न हो।
- GCC साझा सिस्टम: 2 सितंबर 2025 तक पूरे GCC देशों के लिए एक साझा ट्रैफिक जुर्माना सिस्टम आने की उम्मीद है। इसके बाद किसी भी सदस्य देश में किए गए ट्रैफिक उल्लंघन का जुर्माना आपके निवास देश में वापस आने पर वसूला जाएगा।
