कतर में रहने वाले लोगों और खासकर प्रवासियों के लिए एक बड़ी चेतावनी आई है। अगर आपने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है और जुर्माना नहीं भरा है, तो अब मामला सीधे कानूनी कार्रवाई तक पहुँच सकता है। आंतरिक मंत्रालय ने जुर्माना भरने की समय सीमा को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं।

आंतरिक मंत्रालय (Ministry of Interior) ने 9 जुलाई 2026 को ऐलान किया कि जो ट्रैफिक जुर्माने जारी होने के 12 महीने बाद तक नहीं भरे जाएंगे, उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन (Public Prosecution) को भेज दिया जाएगा। इसके बाद उन जुर्मानों के लिए कोई सेटलमेंट या समझौता नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने अपने आधिकारिक X अकाउंट के जरिए लोगों को समय पर भुगतान करने की सलाह दी है ताकि कानूनी मुश्किलों से बचा जा सके।

सरकार का यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि लोग बार-बार ट्रैफिक नियम न तोड़ें और जुर्मानों का ढेर न लगे। मंत्रालय ने लोगों को याद दिलाया कि अगर कोई जुर्माना जारी होने के पहले महीने के अंदर भर दिया जाता है, तो कुछ मामलों में 50% की छूट मिलती है।

बता दें कि कतर में नियमों को लेकर पहले से ही सख्ती बरती जा रही है। 1 सितंबर 2024 से एक ट्रैवल बैन लागू किया गया था। इसके तहत जिन लोगों के ट्रैफिक जुर्माने बकाया हैं, उन्हें तब तक कतर की सीमा छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी जब तक कि पूरा पैसा जमा न हो जाए।

जुर्माना भरने के लिए लोग इन आसान तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं:

  • Metrash2 एप्लीकेशन के जरिए
  • आंतरिक मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर
  • ट्रैफिक डिपार्टमेंट के ऑफिस जाकर
  • यूनिफाइड सर्विस सेंटर्स के जरिए

यह सारी सख्ती कतर के नए ट्रैफिक कानून का हिस्सा है। 8 जुलाई 2026 को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बताया गया कि शुरा काउंसिल ने एक नए व्यापक ट्रैफिक कानून के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। इस नए कानून का मकसद सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाना, ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना और नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से नियमों को अपडेट करना है।

Praggya Singh sabal

Journalist from Noida. Covering Delhi, NCR and National Updates.