भारतीय रेलवे से हर दिन करोड़ों लोग यात्रा करते हैं। अक्सर यात्रियों का सामना ट्रेन छूटने जैसी समस्या से होता है। इसलिए हम आपको यहाँ पर ऐसी परिस्थिति में ट्रेन का रिफंड कैसे प्राप्त करें, इस पर जानकारी प्रदान कर रहे हैं।
रेलवे रिफंड के नियम:
रेलवे के नियमों के अनुसार, अगर आपकी ट्रेन छूट गई है या अधिक समय तक लेट है, तो आप अपनी टिकट को कैंसिल करके रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं।
ऑनलाइन टीडीआर की प्रक्रिया:
अगर आप ऑनलाइन टीडीआर फाइल करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें:
- आईआरसीटीसी अकाउंट में लॉगिन करें।
- बुकिंग हिस्ट्री में जाएं।
- जिस टिकट पर टीडीआर फाइल करना है, उसे चुनें।
- टीडीआर पर क्लिक करें और कारण लिखें।
- सब्मिट पर क्लिक करें।
महत्वपूर्ण जानकारी:
जानकारी | विवरण |
---|---|
टीडीआर फाइल करने का समय | 3 घंटे की देरी के बाद |
रिफंड प्राप्त करने का समय | 60 दिन |
ऑनलाइन टीडीआर की सुविधा | आईआरसीटीसी वेबसाइट |
अगर आप ऊपर दिए गए नियमों और प्रक्रिया का पालन करते हैं, तो आप आसानी से अपना रिफंड प्राप्त कर सकते हैं।
रेलवे के नियम (Railway Rules) के अनुसार अगर किसी यात्री की ट्रेन छूट गई है या ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट है तो ऐसी स्थिति में आप टिकट कैंसिल करके रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं. मगर इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस रिफंड को प्राप्त करने के लिए आपको रेलवे की कुछ शर्तों को पूरा करना आवश्यक है. बिना इसके आपको रिफंड नहीं मिलेगा.