TikTok पर लाइव आकर किसी को गाली देना या धमकी देना अब भारी पड़ सकता है। Ras Al Khaimah की अदालत ने ऐसे ही एक मामले में दो लोगों को सजा सुनाई है। सोशल मीडिया पर आपसी झगड़े को सार्वजनिक करने और जान से मारने की धमकी देने वालों पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।
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यह पूरा मामला एक निजी विवाद से शुरू हुआ था, जो बाद में TikTok लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान एक सार्वजनिक झगड़े में बदल गया। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को गालियां दीं। वीडियो में देखा गया कि एक व्यक्ति ने गले पर चाकू चलाने का इशारा किया, जिसे कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के जरिए जान से मारने की सीधी धमकी माना।
Ras Al Khaimah कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने 24 जून 2026 को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने वीडियो सबूतों को देखने के बाद कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल गाली-गलौज और धमकी के लिए करना अपराध है और यह इन प्लेटफॉर्म्स के सही इस्तेमाल के खिलाफ है।
कोर्ट ने सजा का विवरण इस तरह दिया है:
- दूसरे आरोपी को: तीन महीने की जेल की सजा सुनाई गई।
- पहले आरोपी को: 1,000 दिरहम का जुर्माना लगाया गया।
दोनों ही पक्षों को कोर्ट के खर्चों का भुगतान करने का आदेश भी दिया गया है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि भले ही दूसरा आरोपी ज्यादा उकसाने वाला था, लेकिन पहले आरोपी ने भी गाली-गलौज और उत्पीड़न किया। अदालत ने जोर देकर कहा कि किसी के उकसाने पर पलटकर गाली देना या धमकी देना कानूनी रूप से सही नहीं है।
