Ras Al Khaimah (RAK) में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस ने बहुत सख्त कदम उठाए हैं। पुलिस ने बिना लाइसेंस वाली सैकड़ों बाइकों को जब्त किया है ताकि सड़क हादसों को कम किया जा सके। यह अभियान उन लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है जो ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हैं, खासकर प्रवासियों के लिए जो यहाँ रह रहे हैं।

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RAK पुलिस का बड़ा अभियान, 491 बिना लाइसेंस बाइक जब्त

Ras Al Khaimah Police General Command के निर्देश पर ट्रैफिक और पेट्रोल विभाग ने एक बड़ा अभियान चलाया। 22 अप्रैल से 1 मई 2025 के बीच चली इस कार्रवाई में कुल 491 बिना लाइसेंस वाली बाइक जब्त की गईं। इसमें मोटरसाइकिल, साइकिल और इलेक्ट्रिक स्कूटर शामिल थे। Major General Ali Abdullah bin Alwan Al Nuaimi के आदेश पर यह कदम उठाया गया ताकि सड़क पर चलने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और जानलेवा दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर कितना लगेगा जुर्माना

पुलिस ने साफ किया है कि नियमों का पालन न करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। नए नियमों के मुताबिक अलग-अलग गलतियों के लिए अलग सजा तय की गई है:

  • पक्की सड़कों पर रिक्रिएशनल बाइक या क्वाड बाइक चलाना: इसके लिए 3,000 AED का जुर्माना लगेगा और गाड़ी 90 दिनों के लिए जब्त होगी।
  • 18 साल से कम उम्र के बच्चे को ड्राइविंग देना: ऐसा करने पर 50,000 AED का भारी जुर्माना भरना होगा।
  • गाड़ी में बड़े बदलाव (Modifications) करना: इसके लिए 10,000 AED का जुर्माना तय किया गया है।
  • खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना: 2022 के नियमों के अनुसार, ऐसा करने पर 2,000 AED जुर्माना, 23 ट्रैफिक पॉइंट और 60 दिनों के लिए गाड़ी जब्त हो सकती है।

पुलिस ने माता-पिता से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों को बिना अनुमति या गलत जगहों पर बाइक चलाने से रोकें, क्योंकि इससे न केवल बच्चों की जान को खतरा है बल्कि दूसरों को भी परेशानी होती है।

Frequently Asked Questions (FAQs)

RAK में बिना लाइसेंस बाइक चलाने पर क्या सजा है

बिना लाइसेंस वाली बाइक जब्त की जा सकती है और अपराध के हिसाब से जुर्माना लग सकता है। जैसे पक्की सड़क पर रिक्रिएशनल बाइक चलाने पर 3,000 AED जुर्माना और 90 दिन की जब्ती का नियम है।

क्या बच्चों को बाइक चलाने देने पर जुर्माना है

हाँ, अगर 18 साल से कम उम्र के किसी व्यक्ति को गाड़ी चलाने की अनुमति दी जाती है, तो इसके लिए 50,000 AED तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।