भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित Jilla Sahkari Bank Limited पर कड़ी कार्रवाई की है। बैंक द्वारा नियमों का पालन न करने की वजह से उस पर 3 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। यह फैसला नाबार्ड (NABARD) द्वारा की गई एक जांच के बाद लिया गया है, जिसमें बैंक की वित्तीय स्थिति का जायजा लिया गया था।

RBI ने पाया कि बैंक ने Know Your Customer (KYC) के नियमों को सही तरीके से लागू नहीं किया। बैंक की सबसे बड़ी गलती यह थी कि वह ग्राहकों के खातों की रिस्क कैटेगरी की हर छह महीने में होने वाली जरूरी समीक्षा नहीं कर रहा था। इसके अलावा, बैंक कर्ज लेने वालों की जरूरी जानकारी सभी चार क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों (CICs) को भेजने में भी विफल रहा।

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि बैंक का सॉफ्टवेयर संदिग्ध लेन-देन की पहचान करने में सक्षम नहीं था। साथ ही, बैंक ने बिना दावे वाली जमा राशि को तय समय के भीतर Depositor Education and Awareness (DEA) फंड में ट्रांसफर नहीं किया।

इस कार्रवाई से जुड़ी मुख्य जानकारी नीचे टेबल में दी गई है:

विवरण जानकारी
बैंक का नाम Jilla Sahkari Bank Limited, Kanpur
जुर्माना राशि ₹3 लाख
जुर्माने की तारीख 30 जनवरी 2026
निरीक्षण की तारीख 31 मार्च 2025
नियामक संस्था Reserve Bank of India (RBI)
मुख्य कमियां KYC नियम, CIC रिपोर्टिंग और सॉफ्टवेयर खामियां
कानूनी धारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धारा 47A(1)(c), 46(4)(i) और 56

RBI ने स्पष्ट किया है कि यह जुर्माना केवल नियामक नियमों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है। इससे बैंक और उसके ग्राहकों के बीच हुए किसी भी लेन-देन या समझौते की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.