RBI ने लगाया महिंद्रा के रिकवरी अजेंट प्रक्रिया पर बैन
झारखंड में एनबीएफसी के रिकवरी एजेंटों की तरफ से एक गर्भवती महिला की हत्या के मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए आरबीआइ ने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (एमएमएफएसएल) के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है. जब केंद्रीय बैंक ने इस तरह का कोई महिंद्रा समूह की इस गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से अगले आदेश तक किसी भी तीसरे पक्ष की व्यवस्था के तहत रिकवरी एजेंटों के जरिये रिकवरी करने की प्रक्रिया को बंद करने को कहा गया है।
RBI ने देश भर के बैंक और NBFC को दिया अल्टीमेंटम
हाल के समय में यह पहला मामला है कदम उठाया है। यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि कुछ हफ्ते पहले ही आरबीआइ की तरफ से रिकवरी एजेंटों की गतिविधियों को लेकर देश के सभी बैंकों एनबीएफसी और बैंकिंग कानून का पालन करने वाली दूसरी अन्य सभी एजेंसियों के लिए एक विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया गया थाउसके बाद झारखंड राज्य की यह घटना सामने आई थी, जिसमें के एमएमएफएसएल रिकवरी एजेंटों ने जब एक किसान से उसके ट्रैक्टर को जबरन छिनने की कोशिश की तो उस किसान की गर्भवती बेटी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस क्रम में किसान की मौत हो गई। पुलिस ने एफआइआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और गिरफ्तारियां भी हुई हैं।
RBI के अनुसार केवल ये लोग कर सकते हैं क़र्ज़ वसूली
गुरुवार को आदेश जारी करते हुए आरबीआइ ने कहा है एमएमएफएसएल अपने कर्मचारियों के जरिये कर्ज वसूली का काम जारी रख सकता है. केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा है कि उक्त कदम हाल में संबंधित एनबीएफसी की तरफ से तीसरे पक्ष के रिकवरी गतिविधियों को संचालित करने के संबंध में मिली सूचनाओं के आधार पर उठाया गया हैं। रिकवरी एजेंटों की गतिविधियों के आधार पर किसी एनबीएफसी के खिलाफ आरबीआइ एक्ट 19 को कदम उठाने का अधिकार है.
अभी कैसी हैं व्यवस्था
अधिकांश प्राइवेट बैंक और NBFC रिकवरी अजेंट के नाम पर गुंडो और दबंगो की टोली रखते हैं और रिकवरी के लिए ग्राहकों को काफ़ी तंग करते हैं. बात अक्सर बल प्रयोग तक जाती हैं और ग्राहक उत्पीड़ित होता हैं. लोन लेने वाले के घर परिवार सबको करते रहते हैं ट्रैक और परेशान.