RBI ने Cancel किया एक और बैंक का लाइसेंस. 5 लाख से ज़्यादा रुपये Savings Account में रखने वालें लोगो का बर्बाद हो गया पैसा

Lov Singh25 July 20242 min read0 viewsFinance

देश में रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने एक और बड़े बैंक का लाइसेंस कैंसल कर दिया है. नए लाइसेंस कैंसिलेशन के साथ ही उसे बैंक में डिपॉजिट पर तो रोक लगा ही है साथ ही साथ निकासी को लेकर भी समस्याएं चालू हो गई हैं.

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के तरफ से मिलने वाले इंश्योरेंस के आधार पर अधिकतम 5 लख रुपए तक की निकासी जमा करता कर पा रहे हैं. इससे ज्यादा की राशि रखने वाले सारे कस्टमर अपना पैसा खो चुके हैं. रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने इस बारे में पब्लिक नोटिस जारी कर सूचित किया है.

बुधवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने तेजपुर स्थित महाभैरव को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक का लाइसेंस उसकी वित्तीय स्थिति के बिगड़ने के कारण रद्द कर दिया है। लाइसेंस रद्द होने के बाद, यह सहकारी बैंक 24 जुलाई, 2024 से बैंकिंग व्यवसाय को बंद कर देगा।

आरबीआई ने एक बयान में कहा कि असम के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को बैंक को समाप्त करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए भी कहा गया है।

लाइसेंस रद्द करने का कारण

आरबीआई ने कहा कि इस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ, बैंक अपने मौजूदा जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में सक्षम नहीं होगा। बैंक का संचालन जमाकर्ताओं के हित में नहीं है।

जमाकर्ताओं के लिए ?

परिसमापन के बाद, प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से अपनी जमा राशि के बीमा दावे की राशि प्राप्त करने का हकदार होगा, जो अधिकतम 5 लाख रुपये तक होगी।

आरबीआई ने कहा कि सहकारी बैंक द्वारा प्रस्तुत डेटा के अनुसार, लगभग 99.8 प्रतिशत जमाकर्ता अपनी जमा राशि का पूरा भुगतान प्राप्त करने के हकदार हैं। 13 जून, 2024 तक, DICGC ने कुल बीमित जमा राशि में से 20.03 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर दिया है।

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