रेजिडेंस वीजा है काम के लिए अनिवार्य
संयुक्त अरब अमीरात में अगर कोई व्यक्ति काम करने के लिए जाता है तो उसे काम करने की इजाजत तब तक नहीं दी जाएगी जब तक उसके पास General Directorate of Residency and Foreigners Affairs के द्वारा दिया गया रेजिडेंस वीजा न हो। Ministry of Human Resources and Emiratisation (MoHRE) ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से इस बात की जानकारी दी है।
जॉब ऑफर में रहती है पूरी जानकारी
कामगारों के लिए जरूरी है कि वह जॉब ऑफर के बारे में पहले से जानकारी प्राप्त करें। जॉब ऑफर में कामगार और नियोक्ता के कर्तव्य और जिम्मेदारियों की डिटेल रहती है। इस डॉक्यूमेंट को electronically साइन किया जाता है और कामगार को उसके होम कंट्री ऑनलाइन भेजा जाता है। इसके बाद जॉब ऑफर में लिखी जानकारियों को पढ़कर कामगार काम के लिए अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करता है और सिग्नेचर या अंगूठा लगाता है।
नियोक्ता को रखना होगा यह ख्याल
मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है कि जॉब ऑफर Arabic और अंग्रेजी दोनों भाषा में मौजूद होता है। कामगार को ध्यान रखना चाहिए कि वर्क परमिट लेने के लिए उसकी उम्र 18 या उससे अधिक होनी चाहिए। नियोक्ता को चेक कर लेना चाहिए कि कामगार का पहले से किसी कंपनी के साथ कोई वर्क परमिट न हो।