उसे Dh71,529 रकम देने का आदेश दिया

UAE में एक मालिक को एक कामगार को पैसा न देना बहुत भारी पड़ गया। Ras Al Khaimah Labour Court ने उसे Dh71,529 रकम देने का आदेश दिया है। 

पिछले साल उसे जून में काम से निकाल दिया गया

बताते चलें कि वह कामगार restaurant में manager के पोस्ट पर था। रिकॉर्ड के मुताबिक हर महीने उसे Dh8,500 सैलरी मिलती थी। लेकिन पिछले साल उसे जून में काम से निकाल दिया गया था। 

UAE court

कामगार के कारण कंपनी को आर्थिक क्षति हुई है

आरोप के मुताबिक मलिक ने कामगार का 6 महीने का सैलरी नहीं दिया जिसके बाद मजबूर होकर उसने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। मालिक ने यह आरोप लगा दिया गया कि कामगार के कारण कंपनी को आर्थिक क्षति हुई है।

कामगार का इससे कोई लेना-देना नहीं था

लेकिन RAK Labour Court ने यह साबित कर दिया कि कामगार का इससे कोई लेना-देना नहीं था। जिसके बाद मालिक को Dh71,529 देने का आदेश दिया गया।