रियाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले लोग अब सावधान हो जाएं। अगर आप मेट्रो या बस के अंदर सिगरेट या वेप का इस्तेमाल करते पकड़े गए, तो आपकी जेब ढीली हो सकती है। सऊदी सरकार ने यात्रियों की सेहत और सुविधा के लिए स्मोकिंग पर सख्त पाबंदी लगाई है, ताकि सभी को साफ और स्वस्थ माहौल मिल सके।

मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में स्मोकिंग का क्या है जुर्माना?

Riyadh Public Transport और General Transport Authority ने नियम बनाया है कि नेटवर्क के अंदर स्मोकिंग करने पर 200 सऊदी रियाल का जुर्माना लगेगा। यह नियम केवल साधारण सिगरेट पर ही नहीं, बल्कि वेप और इलेक्ट्रॉनिक शीशा पीने वालों पर भी समान रूप से लागू होता है। जनरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने रेलवे सिस्टम के लिए इन नियमों को अक्टूबर 2024 में ही अपना लिया था।

बार-बार गलती करने पर क्या होगी कार्रवाई?

नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति दूसरी बार स्मोकिंग करते हुए पकड़ा जाता है, तो जुर्माने की राशि दोगुनी कर दी जाएगी। तीसरी बार गलती करने पर जुर्माना तीन गुना बढ़ सकता है। इसके अलावा, बार-बार नियम तोड़ने वाले व्यक्ति पर तीन महीने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा का इस्तेमाल करने पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है।

यह नियम क्यों लागू किया गया है?

अधिकारियों के मुताबिक, यह कदम ट्रेनों और स्टेशनों के वेंटिलेशन सिस्टम को खराब होने से बचाने के लिए उठाया गया है। साथ ही, इसका मकसद दूसरे यात्रियों को धुएं की परेशानी से बचाना और एक साफ वातावरण बनाए रखना है। सऊदी अरब में जून 2016 से ही सार्वजनिक स्थानों पर स्मोकिंग के खिलाफ कानून लागू है, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं भी शामिल हैं।

Frequently Asked Questions (FAQs)

क्या ई-सिगरेट या वेपिंग पर भी जुर्माना लगेगा?

हाँ, रियाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के अंदर साधारण सिगरेट, वेप और इलेक्ट्रॉनिक शीशा तीनों के इस्तेमाल पर 200 सऊदी रियाल का जुर्माना लगेगा।

अगर कोई बार-बार नियम तोड़ता है तो क्या सजा मिलेगी?

दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना दोगुना और तीसरी बार में तीन गुना हो जाएगा। गंभीर मामलों में व्यक्ति को 3 महीने तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने से रोका जा सकता है।