Riyadh Real Estate Balance Program: रियाद में सस्ते प्लॉट के लिए आवेदन शुरू, 1500 रुपये प्रति वर्ग मीटर मिलेगी जमीन

Aanya16 August 20262 min read97 viewsSaudi
Riyadh Real Estate Balance Program: रियाद में सस्ते प्लॉट के लिए आवेदन शुरू, 1500 रुपये प्रति वर्ग मीटर मिलेगी जमीन

रियाद शहर के लिए रॉयल कमीशन (RCRC) ने रेजिडेंशियल लैंड प्लॉट के लिए रियल एस्टेट बैलेंस प्रोग्राम के दूसरे वर्ष का एप्लीकेशन पीरियड आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सऊद के निर्देशन में शुरू की गई इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्थानीय रियल एस्टेट मार्केट में स्थिरता लाना और आम लोगों को किफायती कीमत पर जमीन उपलब्ध कराना है। जिन लोगों को अपने सपनों का घर बनाने के लिए जमीन की तलाश थी, वे अब इसके जरिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन करने की तारीख और प्लेटफॉर्म

इच्छुक आवेदक आधिकारिक रियल एस्टेट तवाजुन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी डिटेल जमा कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया 16 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है और यह 15 सितंबर 2026 तक खुली रहेगी। इस तय समय के भीतर ही सभी योग्य नागरिकों को अपना आवेदन पूरा करना होगा ताकि वे इस योजना का लाभ उठा सकें।

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किफ कीमत पर मिलेंगे रेजिडेंशियल प्लॉट

इस प्रोग्राम के तहत हर साल बाजार में 10,000 से 40,000 रेजिडेंशियल प्लॉट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन जमीनों की कीमत सरकार द्वारा तय की गई है और यह अधिकतम SAR 1,500 प्रति वर्ग मीटर की capped कीमत पर दी जाएगी। रियाद में जमीन खरीदने का यह एक बहुत बड़ा मौका है जो मध्यम वर्ग के लोगों को अपना घर बनाने में मदद करेगा।

कौन लोग कर सकते हैं आवेदन

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ नियम और शर्तें तय की गई हैं। आवेदक या तो विवाहित सऊदी नागरिक होने चाहिए या फिर ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक है और वे कम से कम तीन साल से रियाद में रह रहे हैं। इसके अलावा शर्त यह भी है कि आवेदक के पास पहले से कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए।

चयन प्रक्रिया और वेरिफिकेशन

रॉयल कमीशन (RCRC) ने साफ किया है कि प्राथमिकता इस बात पर तय नहीं होगी कि किसने पहले रजिस्ट्रेशन कराया है। सभी आवेदन इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन की कड़ी प्रक्रिया से गुजरेंगे। जो पिछले योग्य आवेदक शुरुआती ड्रॉ में नहीं चुने गए थे, उन्हें मौजूदा प्रक्रिया में ऑटोमैटिक रूप से शामिल कर लिया जाएगा। हालांकि, जिन लोगों को पहले अयोग्य घोषित कर दिया गया था, उन्हें यदि अब आवश्यकताएं पूरी होती हैं तो दोबारा आवेदन करना होगा।

जमीन के विकास से जुड़े सख्त नियम

इस प्रोग्राम के तहत जमीन खरीदने वालों के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। नियमों के मुताबिक प्लॉट खरीदने के बाद अगले 10 साल तक उस जमीन को बेचा, बंधक या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। तय सीमा यानी 10 साल के भीतर जमीन पर विकास कार्य न करने की स्थिति में कमीशन द्वारा संपत्ति को वापस ले लिया जाएगा।

प्रोग्राम के अगले चरणों में पात्रता सत्यापन, इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ और ऑफ-प्लान बिक्री को अंतिम रूप देना शामिल है। किसी भी तरह की सहायता के लिए आवेदक 19998 कॉल सेंटर पर संपर्क कर सकते हैं।

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