रियाद में रहने वाले किरायेदारों और प्रवासियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत आई है। सऊदी सरकार ने रिहायशी मकानों के रेंट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर नया नियम लागू किया है। अब अगर कोई मकान मालिक अपने घर को खाली करवाना चाहता है, तो उसे किरायेदार को एक साल पहले बताना होगा। इस फैसले से खासतौर पर उन लोगों को मदद मिलेगी जो किराए के मकानों में रहते हैं और अचानक घर खाली करने के दबाव से डरते हैं।

मकान खाली कराने का नया नियम

नए नियमों के मुताबिक, अगर मकान मालिक अपने घर का इस्तेमाल खुद करना चाहता है या अपने परिवार के किसी करीबी सदस्य (first-degree relative) को वहां रखना चाहता है, तो उसे किरायेदार को कम से कम 365 दिन पहले नोटिस देना होगा। यह नियम 25 सितंबर 2025 से लागू हो गया है और इसे रॉयल डिक्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के प्रस्ताव के जरिए मंजूरी मिली है।

रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी (REGA) के सीईओ अब्दुल्ला अल-हम्माद ने इस निर्णय की पुष्टि की है। इस नियम का मुख्य उद्देश्य किरायेदारों के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें नया घर ढूंढने के लिए पर्याप्त समय देना है।

किरायेदारों के लिए खास फायदे

  • ऑटोमैटिक एक्सटेंशन: अगर नोटिस मिलने के समय कॉन्ट्रैक्ट की अवधि एक साल से कम बची है, तो लीज अपने आप बढ़ जाएगी। इससे यह पक्का होगा कि किरायेदार को घर खाली करने से पहले पूरे 365 दिन का समय मिले।
  • दोबारा किराए पर देने पर रोक: अगर मकान मालिक ने निजी इस्तेमाल का हवाला देकर घर खाली कराया है, तो वह अगले 365 दिनों तक उस घर को किसी और को किराए पर नहीं दे सकेगा।
  • किराया बढ़ोतरी पर रोक: रियाद शहर की सीमा के अंदर रहने वाले लोगों के लिए एक और अच्छी खबर है। सरकार ने अगले पांच साल तक रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी के सालाना किराए में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है।

Ejar प्लेटफॉर्म और जरूरी बातें

इन सभी नियमों का मैनेजमेंट Ejar प्लेटफॉर्म के जरिए किया जाएगा। सऊदी अरब में सभी रेंट कॉन्ट्रैक्ट का इस इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर रजिस्टर होना जरूरी है। जो कॉन्ट्रैक्ट Ejar पर नहीं होंगे, उन्हें सऊदी अदालतों में मान्यता नहीं मिलेगी।

आम तौर पर पूरे सऊदी अरब में लीज कॉन्ट्रैक्ट अपने आप रिन्यू हो जाते हैं, जब तक कि कोई भी पक्ष 60 दिन पहले नोटिस न दे। लेकिन रियाद में मकान मालिक केवल तभी रिन्यूअल से मना कर सकता है जब उसे घर अपने निजी इस्तेमाल के लिए चाहिए और वह एक साल का नोटिस देता है।

Aanya

Aanya is Ex IndiaTV Journalist. She covers Expats oriented news, views and interviews With deep understanding of what Hindi Speaking people needs as updates in daily life to avoid fines, comply rules and stay updated.