पूरी खबर एक नज़र,

  • एयरपोर्ट आदि पर चोरी से सावधान
  • आरोपी पर जेल और जुर्माने की सजा तय

किसी भी व्यक्ति का सामान चोरी करना कानूनन जुर्म

सऊदी लोक अभियोजन ने अपने ट्विटर के माध्यम से यह जानकारी दी है कि किसी भी व्यक्ति का सामान चोरी करना कानूनन जुर्म है। फ्लाइट या एयरपोर्ट कहीं से भी किसी का सामान चोरी कर लेना एक जुर्म है जिसकी सजा तय है।

आरोपी पर जेल और जुर्माना तय 

बताते चलें कि यह एक जुर्म है जिसके लिए आरोपी को जेल तक की सजा दी जाती है। हालांकि एयरपोर्ट पर अधिकारियों की नजर इस तरह के शरारती तत्वों पर रहती है लेकिन फिर भी इस तरह की घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही तय है।

अधिकारियों ने बताया है कि आरोपी को 5 साल तक की जेल हो सकती है और उस पर 500,000 सऊदी रियाल का जुर्माना लगाया जा सकता है।

 

 

Lov Singh

बिहार से हूँ। बिहार होने पर गर्व हैं। फर्जी ख़बरों की क्लास लगाता हूँ। प्रवासियों को दोस्त हूँ। भारत मेरा सबकुछ हैं। Instagram पर @nyabihar तथा lov@gulfhindi.com पर संपर्क कर सकते हैं।