सऊदी अरब के प्रवासियों के लिए एक बड़ी राहत आई है। अब आपको फाइनल एग्जिट रिपोर्ट के लिए पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। General Directorate of Passports (Jawazat) ने Absher प्लेटफॉर्म के जरिए इस रिपोर्ट को ऑनलाइन निकालने की सुविधा शुरू कर दी है। इससे अब लोग घर बैठे अपने बाहर जाने का आधिकारिक प्रमाण प्राप्त कर सकते हैं।

रिपोर्ट की फीस और वैधता

सरकार ने साफ किया है कि फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी करना बिल्कुल मुफ्त है। लेकिन अगर आप Absher के जरिए “Final Exit Proof Report” लेना चाहते हैं, तो इसके लिए 25 सऊदी रियाल की फीस देनी होगी। यह रिपोर्ट जारी होने की तारीख से 30 दिनों तक मान्य रहेगी।

इकामा और पासपोर्ट की शर्तें

फाइनल एग्जिट वीज़ा के लिए कुछ जरूरी नियम बनाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आवेदन करते समय आपके पासपोर्ट की वैधता 60 दिनों से ज्यादा होनी चाहिए। इकामा की वैधता को लेकर नियम नीचे दी गई टेबल में समझें:

इकामा की वैधता वीज़ा की स्थिति/अवधि
30 से 60 दिन के बीच वीज़ा की अवधि इकामा के बचे हुए समय के बराबर होगी
60 दिन या उससे ज्यादा वीज़ा अधिकतम 60 दिनों के लिए मिलेगा
30 दिन से कम वीज़ा मिलने से पहले इकामा रिन्यू कराना जरूरी है

वर्कर्स के लिए नए नियम

मार्च 2021 से लागू लेबर रिफॉर्म इनिशिएटिव (LRI) के तहत, प्राइवेट सेक्टर के योग्य कर्मचारी अब अपने कफ़ील या कंपनी की मंजूरी के बिना भी Absher या Qiwa के जरिए फाइनल एग्जिट वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह सुविधा तब मिलती है जब उनका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका हो और HRSD की अन्य शर्तें पूरी हों।

इन बातों का रखना होगा ध्यान

  • बकाया भुगतान: वीज़ा मिलने से पहले सभी ट्रैफिक जुर्माना, सरकारी टैक्स और बकाया राशि का भुगतान करना होगा।
  • कंपनी की जिम्मेदारी: कंपनी को कर्मचारी के आखिरी वर्किंग डे के एक हफ्ते के भीतर उसका पूरा एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट देना होगा।
  • परिवार का जाना: अगर मुख्य प्रवासी फाइनल एग्जिट लेता है, तो उसके स्पॉन्सर किए गए सभी परिवार के सदस्यों को भी साथ जाना होगा। उनके नाम पर कोई जुर्माना नहीं होना चाहिए।
  • उपस्थिति: वीज़ा जारी होते समय व्यक्ति का सऊदी अरब के अंदर होना जरूरी है।
  • कंपनी की आपत्ति: वीज़ा रिक्वेस्ट के बाद कंपनी के पास 10 वर्किंग डेज का समय होता है, जिसमें वे कानूनी आधार पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी होने के बाद 60 दिनों के भीतर देश छोड़ना जरूरी है। अगर इस समय सीमा में बाहर नहीं निकले, तो जुर्माना या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि वीज़ा तुरंत जारी हो जाता है, लेकिन सरकारी डेटा अपडेट होने में करीब 3 वर्किंग डेज का समय लग सकता है।