सऊदी अरब में रहने वाले परिवारों के लिए एक ज़रूरी अपडेट आया है। अब 21 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ट्रैवल परमिट लेना काफी आसान हो गया है। गार्जियन अब घर बैठे Absher प्लेटफॉर्म के जरिए यह सुविधा ले सकते हैं, जिससे उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
Absher से ट्रैवल परमिट लेने का तरीका
गार्जियन (घर का मुखिया या नियोक्ता) अपने Absher अकाउंट के जरिए इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे:
- सबसे पहले गार्जियन अपने Absher अकाउंट में लॉगिन करें।
- इसके बाद “services for family members” विकल्प को चुनें।
- अब “services” सेक्शन पर जाएं।
- वहां “travel permits for family members” को सिलेक्ट करें और ज़रूरी जानकारी भरकर आवेदन पूरा करें।
परमिट के लिए ज़रूरी शर्तें
General Directorate of Passports (Jawazat) और Ministry of Interior के नियमों के मुताबिक, आवेदन के समय कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है:
- बच्चे का Iqama कम से कम 60 दिनों तक वैध होना चाहिए।
- पासपोर्ट की वैलिडिटी वापसी की तारीख से कम से कम छह महीने ज़्यादा होनी चाहिए।
- सभी ट्रैफिक फाइन और सरकारी बकाया राशि का भुगतान किया हुआ होना चाहिए।
- परमिट के लिए आवेदन करते समय परिवार का वह सदस्य सऊदी अरब के अंदर ही मौजूद होना चाहिए।
नेशनल आईडी और पासपोर्ट में अंतर
यात्रा के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट काम आएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ जा रहे हैं:
- नेशनल आईडी: अगर ट्रैवल परमिट नेशनल आईडी के आधार पर जारी किया गया है, तो यह केवल GCC देशों की यात्रा के लिए मान्य होगा।
- पासपोर्ट: GCC देशों के बाहर यात्रा करने के लिए पासपोर्ट होना अनिवार्य है।
यह सभी परमिट इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए जाते हैं, इसलिए इन्हें प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है।
किन्हें परमिट की ज़रूरत नहीं है
सऊदी अरब के कुछ नागरिकों को 21 साल से कम उम्र होने के बावजूद गार्जियन की अनुमति की ज़रूरत नहीं होती। इसमें विदेश में पढ़ाई कर रहे छात्र (शिक्षा मंत्रालय के सर्टिफिकेट के साथ), सरकारी काम से यात्रा करने वाले कर्मचारी (कंपनी के सहमति पत्र के साथ) और शादीशुदा लोग शामिल हैं।
नए डिजिटल अपडेट्स
सऊदी अधिकारियों ने हाल ही में कई डिजिटल बदलाव किए हैं। अब एग्जिट और री-एंट्री वीज़ा पूरी तरह डिजिटल हो गए हैं और पासपोर्ट पर स्टैम्प लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ ही, King Fahd Causeway और Salwa बॉर्डर जैसे क्रॉसिंग पर अब इंश्योरेंस और अन्य शुल्क का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जा सकता है। हज यात्रियों के लिए भी Absher के जरिए डिजिटल आईडी की सुविधा शुरू की गई है, जिससे सऊदी अरब के अंदर यात्रा के दौरान पासपोर्ट साथ रखने की ज़रूरत नहीं होगी।
