सऊदी अरब में रहने वाले प्रवासियों और नागरिकों के लिए राहत की खबर है। Saudi Central Bank (SAMA) ने साफ कर दिया है कि किसी भी ग्राहक का बैंक खाता या उसमें मौजूद पैसे बिना किसी judicial ruling या ग्राहक की सहमति के सीज नहीं किए जा सकते हैं। यह नियम उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो सऊदी में अपनी मेहनत की कमाई बैंकों में जमा रखते हैं।

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बैंकों के लिए स्पष्ट निर्देश

सऊदी सेंट्रल बैंक ने हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए इस बात को फिर से दोहराया है। नियमों के मुताबिक, बैंक या कोई भी वित्तीय संस्था तब तक ग्राहक के खाते से पैसा नहीं काट सकती जब तक उनके पास अदालत का वैध आदेश न हो। अगर बैंक गलती से ग्राहक के खाते से कोई पैसा काटता है, तो उसे 24 घंटे के भीतर वह पैसा वापस लौटाना अनिवार्य है। खाते को केवल प्रशासनिक कारणों से ही रोका जा सकता है, जैसे कि आईडी एक्सपायर होना या KYC जानकारी अपडेट न होना।

जीविका बचाने के लिए विशेष छूट

सऊदी सरकार आम लोगों की जरूरतों का भी पूरा ध्यान रख रही है। 15 जुलाई 2026 को जारी जानकारी के अनुसार, सरकार ने कुछ फंड्स को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया है।

आय का प्रकार सुरक्षित रहने वाली राशि
सरकारी और चैरिटेबल सपोर्ट 100%
मासिक वेतन और आय 67%
पेंशन और बेरोजगारी भत्ता 67%

आने वाले समय के लिए सरकार ने 1 मई 2026 को नया Enforcement Law भी घोषित किया है, जो 28 अक्टूबर 2026 से लागू होगा। यह कानून कर्जदाताओं के अधिकारों और देनदारों की आजीविका के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा।

Nura Basta

Nura Basta is the Editor at GulfHindi.com and a journalism graduate from IIMC Delhi. With more than 7 years of professional experience, he has worked with leading media organizations including Aaj Tak (2018–2021) and Gulf News (2021–2025). His reporting and editorial work primarily focus on Gulf news, current affairs, and issues relevant to the Indian diaspora. At GulfHindi.com, he is committed to providing credible, well-researched, and impactful content for Hindi readers in the Gulf.