सऊदी नगर पालिका और आवास मंत्रालय ने पूरे देश में ग्रोसरी स्टोर्स (किराना दुकानें) और कीओस्क (छोटे स्टॉल) में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार के द्वारा जारी नए नियमों का उद्देश्य व्यापारिक माहौल को बेहतर बनाना, खाने-पीने की चीज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है।

इन दुकानों पर नहीं बिकेंगे तंबाकू उत्पाद

ग्रोसरी स्टोर: जहां पैक किया हुआ खाना, पर्सनल केयर, डिटर्जेंट आदि बेचा जाता है वहीं कीओस्क: छोटे स्टैंड या स्टॉल जो किसी मॉल, सड़क या खुले मैदान में होते हैं। अब  इन जगहों पर सिगरेट, ई-सिगरेट, हुक्का (शीशा) और सभी पैक तंबाकू उत्पाद बेचने की अनुमति नहीं है।

उम्र की शर्त

  • 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू बेचना मना है

  • दुकानदार ग्राहक से उम्र का प्रमाण मांग सकता है

तंबाकू स्टॉक और दिखाने के नियम

  • तंबाकू दराजों में बंद रखी जानी चाहिए

  • ग्राहक को दिखाई नहीं देनी चाहिए

  • स्टैंडर्ड नियमों के अनुसार ही रखना अनिवार्य

लाइसेंस और लोकेशन के लिए नियम
  • दुकान का व्यापारिक इलाके में होना जरूरी है

  • लाइसेंस लेने से पहले सिविल डिफेंस की मंजूरी जरूरी

  • दुकान के लिए वैध रजिस्ट्रेशन अनिवार्य