सऊदी अरब में गैरकानूनी तरीके से व्यापार करने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। हाल ही में एक मामले में दो सऊदी नागरिकों और एक मिस्र के निवासी को कमर्शियल कन्सिलमेंट यानी ‘तसत्तुर’ का दोषी पाया गया। कोर्ट ने इस मामले में सख्त सजा सुनाते हुए भारी जुर्माना और जेल की सजा दी है।
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क्या था पूरा मामला
यह मामला अल-जौफ क्षेत्र के कॉन्ट्रैक्टिंग सेक्टर से जुड़ा है। यहाँ दो सऊदी नागरिकों ने एक मिस्र के निवासी को अपने नाम पर व्यापार करने और स्वतंत्र रूप से काम करने की सुविधा दी थी। जांच में पता चला कि वह व्यक्ति कागजों में सिर्फ एक बढ़ई (Carpenter) था और उसकी सालाना कमाई 36,000 रियाल थी, लेकिन उसके बैंक खातों में साल भर में 450,000 रियाल से ज्यादा का लेनदेन हुआ था।
कोर्ट का फैसला और सजा
सकाका की क्रिमिनल कोर्ट ने इस मामले में कड़ा फैसला सुनाया। दोषियों पर भारी जुर्माना लगाया गया और मिस्र के निवासी को दो महीने की जेल की सजा मिली। साथ ही, उनकी कंपनी को बंद कर दिया गया, व्यापारिक लाइसेंस रद्द कर दिया गया और कमर्शियल रजिस्ट्री को हटा दिया गया। सजा पूरी होने के बाद उस विदेशी नागरिक को सऊदी अरब से डिपोर्ट कर दिया जाएगा और उसे दोबारा काम के लिए वापस आने की अनुमति नहीं मिलेगी।
सऊदी का नया कानून और सख्त नियम
सऊदी सरकार ने अगस्त 2020 में ‘एंटी-कन्सिलमेंट लॉ’ लागू किया था, जिसके नियम फरवरी 2021 से प्रभावी हुए। यह कानून उन प्रवासियों के लिए बड़ी चेतावनी है जो किसी सऊदी नागरिक के नाम पर अवैध रूप से बिजनेस चलाते हैं। इसमें शामिल लोगों को 5 साल तक की जेल और 50 लाख (5 मिलियन) रियाल तक का जुर्माना हो सकता है।
खास तौर पर भारत और अन्य देशों से आए प्रवासियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि सऊदी अरब अब बाजार में पारदर्शिता लाने के लिए सख्त चेकिंग कर रहा है।
चेकिंग अभियान के आंकड़े
| समय सीमा | निरीक्षण दौरे (Inspection Tours) | पकड़े गए मामले/जुर्माना |
|---|---|---|
| 2024 (चौथी तिमाही) | – | 2,734 उल्लंघन, 43 लाख रियाल जुर्माना |
| 2025 (दूसरी तिमाही) | 8,000 से ज्यादा | 1,704 संदिग्ध मामले, 21.89 लाख रियाल जुर्माना |
| अगस्त 2025 | 1,519 | 73 संदिग्ध मामले |
| नवंबर 2025 | 4,242 | 98 संदिग्ध मामले |
| अप्रैल 2026 | 6,500 से ज्यादा | 170 संदिग्ध मामले |
सऊदी अरब की यह पूरी मुहिम विजन 2030 का हिस्सा है, जिसका मकसद बाजार में ईमानदारी लाना और अवैध पैसों के लेनदेन को रोकना है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे मामलों की रिपोर्ट 1900 नंबर या वेबसाइट के जरिए करें, जिसके लिए 30% तक इनाम भी दिया जा सकता है।
