अगर आप सऊदी अरब आ रहे हैं या यहाँ से अपने देश जा रहे हैं, तो अपने साथ ले जा रहे कैश और कीमती सामान का खास ध्यान रखें। सऊदी अरब के नियमों के मुताबिक, अगर आपके पास 60,000 सऊदी रियाल या उससे ज़्यादा कीमत का सामान है, तो उसकी जानकारी देना अनिवार्य है। यह नियम सभी हवाई अड्डों, समुद्री बंदरगाहों और ज़मीनी सीमाओं पर लागू होता है।
क्या-क्या डिक्लेयर करना होगा
Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA) के अनुसार, यात्रियों को नीचे दी गई चीज़ों की जानकारी देनी होगी, अगर उनकी कुल कीमत 60,000 रियाल या उसके बराबर विदेशी मुद्रा में है:
- नकद पैसा (Cash)
- वित्तीय दस्तावेज़ (Financial Instruments)
- सोने की ईंटें (Gold Bullion)
- कीमती धातुएं और रत्न (Precious Metals and Gemstones)
- महंगे गहने (Fine Jewelry)
नियम और कानूनी प्रक्रिया
यह प्रक्रिया Anti-Money Laundering Law के आर्टिकल 23 और Common Customs Law के आर्टिकल 60 के तहत ज़रूरी है। यात्री अपनी जानकारी ZATCA की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के ज़रिए ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। हालांकि, ऑनलाइन जानकारी देने के बाद भी, कैश या कीमती धातुएं ले जाने वालों को पोर्ट पर स्थित कस्टम डिक्लेरेशन ऑफिस जाना ज़रूरी होगा।
नियम न मानने पर जुर्माना
अगर कोई यात्री सामान की जानकारी नहीं देता या गलत जानकारी देता है, तो उसे भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
| उल्लंघन का प्रकार | जुर्माने की राशि |
|---|---|
| पहली बार गलती होने पर | ज़ब्त किए गए सामान की कीमत का 25% |
| बार-बार गलती करने पर | ज़ब्त किए गए सामान की कीमत का 50% |
| अपराधिक गतिविधि या मनी लॉन्ड्रिंग का शक होने पर | पब्लिक प्रोसिक्यूशन (Public Prosecution) को भेजा जाएगा |
