सऊदी अरब जाने वाले हज यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर आई है। अब उन्हें सऊदी के अंदर यात्रा करने के लिए अपना असली पासपोर्ट साथ लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं होगी। सरकार ने डिजिटल विज़िटर आईडी की सुविधा शुरू की है, जिससे यात्रियों का सफर काफी आसान और सुरक्षित हो जाएगा।
डिजिटल विज़िटर आईडी क्या है और इसे कैसे प्राप्त करें?
General Directorate of Passports ने बताया कि हज यात्रियों के लिए डिजिटल विज़िटर आईडी अब एक आधिकारिक दस्तावेज़ के रूप में मान्य है। इसे प्राप्त करने के लिए यात्रियों को गृह मंत्रालय के Absher प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना होगा। इस डिजिटल आईडी के आने से अब कागज़ी पासपोर्ट खोने या उसे साथ रखने की चिंता खत्म हो गई है। यह सुविधा सऊदी विज़न 2030 के डिजिटल बदलाव का हिस्सा है ताकि तीर्थयात्रियों के अनुभव को और बेहतर बनाया जा सके।
हज यात्रियों के लिए ज़रूरी नियम और वीज़ा की जानकारी
सऊदी सरकार ने हज के नियमों को लेकर कुछ बातें साफ़ की हैं, जिन्हें समझना हर यात्री के लिए ज़रूरी है:
- सऊदी अरब के बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए केवल हज वीज़ा ही एकमात्र मान्य वीज़ा है।
- टूरिस्ट, उमराह, ट्रांजिट या विजिट वीज़ा पर हज करने की अनुमति नहीं है।
- सऊदी अरब के अंदर रहने वाले निवासियों को Nusuk ऐप के ज़रिए अपना हज परमिट लेना होगा।
- सरकार ने “बिना परमिट हज नहीं” की नीति को सख्ती से लागू किया है, इसलिए सभी यात्री अपने परमिट की जाँच ज़रूर कर लें।
डिजिटल आईडी के अन्य फायदे और बैंकिंग सुविधा
इस डिजिटल आईडी का इस्तेमाल सिर्फ यात्रा के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य कामों के लिए भी किया जा सकता है। Saudi Central Bank (SAMA) ने सितंबर 2025 में यह मंज़ूरी दी कि विज़िटर आईडी का इस्तेमाल करके सऊदी अरब के बैंकों में खाता खोला जा सकता है। इससे नए आने वाले लोगों और पर्यटकों के लिए वित्तीय सेवाएं लेना आसान हो गया है। इसके अलावा, 2026 के हज यात्रियों के लिए बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट की समय सीमा भी फरवरी 2026 तक बढ़ाई गई थी ताकि सभी लोग समय पर अपनी प्रक्रिया पूरी कर सकें।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या डिजिटल विज़िटर आईडी पासपोर्ट की जगह ले सकती है?
हाँ, सऊदी अरब के भीतर यात्रा करने के लिए डिजिटल विज़िटर आईडी एक आधिकारिक दस्तावेज़ है और इसके लिए कागज़ी पासपोर्ट साथ रखने की ज़रूरत नहीं है।
क्या टूरिस्ट वीज़ा पर हज करना संभव है?
नहीं, हज करने के लिए केवल आधिकारिक हज वीज़ा ही मान्य है। टूरिस्ट, उमराह या अन्य किसी भी वीज़ा पर हज करने की अनुमति नहीं दी गई है।