सऊदी अरब में अब दान या डोनेशन इकट्ठा करने के नियमों को और सख्त कर दिया गया है। सरकार ने इसके लिए नए कानून बनाए हैं ताकि पैसों के लेन-देन में पूरी पारदर्शिता रहे। अब कोई भी संस्था बिना मंजूरी और सही बैंक अकाउंट के चंदा नहीं ले सकेगी।

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डोनेशन का लाइसेंस लेने के लिए क्या करना होगा?

सऊदी कैबिनेट ने डोनेशन कलेक्शन कानून के लिए नए नियम मंजूर किए हैं। जो संस्थाएं चंदा इकट्ठा करना चाहती हैं, उन्हें National Centre for the Development of the Non-Profit Sector के जरिए आवेदन करना होगा। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एक पूरा वर्क प्लान देना होगा। इस प्लान में यह बताना होगा कि पैसा किस काम के लिए लिया जा रहा है, किसे फायदा मिलेगा, कितना पैसा इकट्ठा करना है और यह कैसे सुनिश्चित होगा कि पैसा सही लोगों तक पहुँचा है।

बैंक अकाउंट और पैसों के लेन-देन के सख्त नियम

सरकार ने बैंक खातों के मैनेजमेंट के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं ताकि पैसों का गलत इस्तेमाल न हो और गवर्नेंस बेहतर हो सके। मुख्य विवरण नीचे टेबल में दिए गए हैं:

नियम विवरण
मुख्य खाता हर बैंक में संस्था के नाम पर केवल एक मुख्य खाता होगा
जमा राशि केवल सऊदी अरब के अंदर से ही पैसा जमा किया जा सकेगा
भुगतान खाते से पैसा निकालने के लिए दो अधिकृत लोगों की मंजूरी जरूरी है
कार्ड सुविधा इन खातों के लिए एटीएम या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं होंगे
ट्रांसफर पैसा केवल सऊदी अरब के भीतर लाभार्थियों को भेजा जा सकेगा
विदेशी डिपॉजिट नेशनल सेंटर की मंजूरी के बिना विदेश से पैसा लेना सख्त मना है

नकद दान और विज्ञापन के नए नियम क्या हैं?

  • नकद दान: कैश डोनेशन केवल लाइसेंस वाली संस्थाओं के हेडक्वार्टर या ब्रांच में ही लिया जा सकेगा और डोनर की पूरी जानकारी लेना जरूरी होगा।
  • विज्ञापन: डोनेशन के विज्ञापनों में संस्था का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, लाइसेंस नंबर और बैंक अकाउंट की जानकारी देना अनिवार्य है। साथ ही वर्क प्लान का इलेक्ट्रॉनिक लिंक भी देना होगा।
  • ज़कात: ज़कात के पैसों को केवल अलग से बनाए गए ज़कात अकाउंट में ही जमा करना होगा।

Frequently Asked Questions (FAQs)

सऊदी में डोनेशन का लाइसेंस कौन देता है?

डोनेशन इकट्ठा करने का लाइसेंस National Centre for the Development of the Non-Profit Sector द्वारा जारी किया जाता है, जो पूरी प्रक्रिया की निगरानी करता है।

क्या विज्ञापन में बैंक डिटेल देना जरूरी है?

हाँ, विज्ञापन में संस्था का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, लाइसेंस नंबर और स्वीकृत बैंक अकाउंट नंबर के साथ वर्क प्लान का इलेक्ट्रॉनिक लिंक देना अनिवार्य है।

Praggya Singh sabal

Journalist from Noida. Covering Delhi, NCR and National Updates.