सऊदी अरब में रहने वाले प्रवासियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर आई है। अब अगर आपके परिवार के सदस्य सऊदी अरब से बाहर हैं, तो भी उनके इकामा (Resident Identity) को ऑनलाइन रिन्यू किया जा सकता है। यह सुविधा Absher प्लेटफॉर्म के जरिए शुरू की गई है, जिससे अब कागजी कार्रवाई और भागदौड़ से छुटकारा मिलेगा।
पासपोर्ट महानिदेशालय (Jawazat) ने इस नई सुविधा की जानकारी दी है। यह नियम खासतौर पर उन प्रवासियों के लिए मददगार है जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या जो किसी पारिवारिक इमरजेंसी की वजह से अपने देश में हैं। पहले इकामा रिन्यू कराने के लिए पूरे परिवार का सऊदी अरब में होना जरूरी था, लेकिन अब इस नियम को बदल दिया गया है।
किसे मिलेगा इस सुविधा का लाभ और क्या है शर्त
यह सुविधा मुख्य रूप से प्रवासियों के परिवार के सदस्यों (Dependents) और घरेलू कामगारों के लिए है जो इस समय सऊदी अरब के बाहर हैं। हालांकि, इसके लिए एक जरूरी शर्त है। इकामा रिन्यू कराने के लिए परिवार का मुखिया (Head of Family) या प्रदाता का सऊदी अरब के अंदर मौजूद होना अनिवार्य है।
इसके साथ ही, बाहर रहने वाले परिवार के सदस्यों के सिंगल या मल्टीपल एग्जिट और री-एंट्री वीज़ा को भी Absher और SADAD सिस्टम के जरिए ऑनलाइन बढ़ाया जा सकता है।
इक़ामा रिन्यू कराने के लिए जरूरी शर्तें
- पासपोर्ट की वैधता कम से कम छह महीने होनी चाहिए।
- सारे सरकारी शुल्क और ट्रैफिक जुर्माने का भुगतान किया गया हो।
- वैध स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) होना जरूरी है, जिसकी जांच CCHI प्लेटफॉर्म के जरिए की जाएगी।
- व्यक्ति ‘हुरूब’ (काम से अनुपस्थित) के रूप में दर्ज नहीं होना चाहिए।
Absher के जरिए रिन्यू कैसे करें
इस प्रक्रिया को पूरा करना बहुत आसान है। सबसे पहले अपने यूजरनेम और पासवर्ड से Absher में लॉग इन करें। इसके बाद ‘Expatriates Services’ या ‘My Business Services’ में जाकर ‘Renew Iqama’ का विकल्प चुनें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी और पासपोर्ट की जांच करें, फिर रिन्यूअल की अवधि (जैसे 3, 6, 9, 12 महीने या 1 से 2 साल) चुनें। अंत में, SADAD सिस्टम के जरिए फीस जमा करें और रिक्वेस्ट कन्फर्म करें।
