Saudi Arabia: सऊदी सरकार ने घरेलू कामगारों के ट्रांसफर के लिए शुरू की नई डिजिटल सेवा, जानें क्या है प्रक्रिया

सऊदी अरब में काम करने वाले प्रवासियों और उनके मालिकों के लिए एक बड़ी खबर है। Saudi Ministry of Human Resources and Social Development ने हाल ही में एक नई इलेक्ट्रॉनिक सेवा पेश की है। इस सेवा के जरिए अब निजी क्षेत्र के संस्थानों में काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों को घरेलू पेशे (domestic professions) में ट्रांसफर किया जा सकेगा। यह कदम सऊदी सरकार द्वारा लेबर मार्केट को और अधिक व्यवस्थित करने और नियमों के दायरे में लाने के उद्देश्य से उठाया गया है, जिसकी जानकारी Okaz अखबार के माध्यम से सामने आई है।
ट्रांसफर के लिए जरूरी शर्तें और नियम
अगर कोई कर्मचारी अपना ट्रांसफर घरेलू पेशे में करवाना चाहता है, तो उसे कुछ खास नियमों का पालन करना होगा। सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि कर्मचारी के पास valid work permit होना अनिवार्य है। इसके अलावा, वह कर्मचारी किसी उच्च-स्तरीय पेशे जैसे कि शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य सेवा या किसी विशेषज्ञ (specialist) भूमिका में नहीं होना चाहिए। साथ ही, वे कर्मचारी जो पूरी तरह से Saudization वाली नौकरियों में हैं, उन्हें भी इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता है।
ट्रांसफर की प्रक्रिया के लिए पुराने मालिक से मिला electronically certified waiver जरूरी है, जिसे चेंबर ऑफ कॉमर्स से प्रमाणित होना चाहिए। नए मालिक को अपनी वित्तीय स्थिति का सबूत भी देना होगा, जैसे कि salary certificate या bank statement, ताकि यह साबित हो सके कि वह कर्मचारी का खर्च उठाने में सक्षम है। इसके साथ ही, कर्मचारी के residency permit (इकामा) की कॉपी, जिसमें उनका फिंगरप्रिंट और हस्ताक्षर मौजूद हों, उसे भी जमा करना होगा।
वेतन सुरक्षा और शुल्क का विवरण
सऊदी सरकार ने घरेलू कामगारों के लिए Wage Protection Program को अनिवार्य कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब कर्मचारियों का वेतन केवल स्वीकृत माध्यमों से ही भेजा जाएगा, जिससे कामगारों और मालिकों दोनों के अधिकारों की रक्षा होगी और मार्केट में पारदर्शिता आएगी। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज PDF, JPG, JPEG, PNG, DOCX या XLSX फॉर्मेट में अपलोड किए जा सकते हैं, लेकिन हर फाइल का साइज 3 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
सरकार ने घरेलू कामगारों की संख्या पर भी सीमा तय की है। सऊदी नागरिकों के लिए यह सीमा चार कामगारों की है, जबकि प्रवासियों के लिए यह सीमा दो कामगारों की है। यदि कोई व्यक्ति इससे अधिक कामगार रखना चाहता है, तो उसे प्रति अतिरिक्त कामगार SR 9,600 का वार्षिक शुल्क देना होगा। हालांकि, मानवीय आधार पर, जैसे कि विकलांगता या किसी गंभीर बीमारी के मामलों में, सरकार ने कुछ छूट देने का प्रावधान भी रखा है। यह नई डिजिटल व्यवस्था उन हजारों प्रवासियों के लिए मददगार साबित होगी जो अपनी नौकरी की स्थिति को बदलना चाहते हैं और कानूनी रूप से घरेलू क्षेत्र में काम करना चाहते हैं।