सऊदी अरब के म्यूनिसिपलिटी और हाउसिंग मंत्रालय ने कई कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। अब कुछ खास तरह के बिजनेस को 24 घंटे खुला रखने के लिए परमिट फीस नहीं देनी होगी। इस फैसले से अब होटल, फार्मेसी और पेट्रोल पंप जैसे संस्थान बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपनी सेवाएं दे सकेंगे।

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मंत्रालय ने उन बिजनेस की लिस्ट जारी की है जिन्हें इस फीस से छूट मिली है। इसमें पेट्रोल पंप पर ईंधन भरने की सेवाएं, शहरों के बाहर स्थित सर्विस सेंटर, होटल, होटल अपार्टमेंट और रिसॉर्ट्स शामिल हैं। इसके अलावा फार्मेसी, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षण संस्थान, शादी के हॉल और रेस्ट हाउस को भी इस छूट का फायदा मिलेगा।

नियमों के मुताबिक, 24 घंटे का यह परमिट आधी रात से सुबह 5 बजे तक के कामकाज के लिए होता है। हालांकि, रमजान के पवित्र महीने और ईद की छुट्टियों के दौरान यह पाबंदी लागू नहीं रहती है। मंत्रालय कर्मचारियों की शिफ्ट के लिए अलग नियम बनाएगा और म्यूनिसिपलिटी तय करेगी कि किन सड़कों या इलाकों में ये दुकानें खुल सकती हैं ताकि रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों को परेशानी न हो।

परमिट पाने के लिए क्या करना होगा

जिन बिजनेस को फीस से छूट नहीं मिली है, उन्हें म्यूनिसिपलिटी और सुरक्षा अधिकारियों से मंजूरी लेनी होगी। इसके लिए Balady प्लेटफॉर्म के जरिए आवेदन किया जा सकता है। इस इलेक्ट्रॉनिक सेवा को 16 नवंबर 2022 को शुरू किया गया था।

परमिट के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी हैं। दुकान का लाइसेंस वैध होना चाहिए और कुछ मामलों में इंटीरियर मिनिस्ट्री से सीसीटीवी (CCTV) सर्टिफिकेट लेना भी जरूरी है। यह पूरा सिस्टम म्यूनिसिपलिटी और इंटीरियर मिनिस्ट्री के तालमेल से चलाया जा रहा है।

कब से लागू हुआ यह फैसला

यह फैसला सऊदी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने 29 दिसंबर 2019 को लिया था। हालिया अपडेट के अनुसार, जुलाई 2026 तक ये छूट जारी है। सरकार ने साफ किया है कि नियमों का पालन करना जरूरी है और उल्लंघन करने वालों के लिए जुर्माने के प्रावधान भी रहेंगे।