सऊदी अरब में रहने वाले प्रवासियों के लिए एक ज़रूरी जानकारी सामने आई है. अक्सर लोग इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि क्या वे अपने एग्जिट और री-एंट्री वीज़ा की आखिरी तारीख को सऊदी वापस आ सकते हैं या नहीं. अब जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट्स (Jawazat) ने इस सवाल का साफ जवाब दे दिया है जिससे हज़ारों प्रवासियों की टेंशन खत्म हो जाएगी.

क्या वीज़ा की आखिरी तारीख को सऊदी अरब में प्रवेश मिल सकता है?

Jawazat ने आधिकारिक तौर पर यह साफ किया है कि अगर किसी विदेशी निवासी के पास एग्जिट और री-एंट्री वीज़ा है, तो वह अपनी वीज़ा वैधता की आखिरी तारीख तक सऊदी अरब में दोबारा प्रवेश कर सकता है. इसका मतलब है कि अगर आपका वीज़ा आज खत्म हो रहा है, तो आप आज के दिन सऊदी वापस आ सकते हैं.

पासपोर्ट और वीज़ा के लिए ज़रूरी नियम क्या हैं?

  • एग्जिट री-एंट्री वीज़ा: इसे जारी करवाने के लिए पासपोर्ट की वैधता कम से कम 90 दिन होनी चाहिए.
  • फाइनल एग्जिट वीज़ा: इसके लिए पासपोर्ट की कम से कम 60 दिन की वैधता ज़रूरी है.
  • वीज़ा विस्तार: अगर कोई प्रवासी सऊदी से बाहर है, तो वह Absher या Muqeem पोर्टल के ज़रिए फीस भरकर अपना वीज़ा ऑनलाइन बढ़ा सकता है.
  • बदलाव की मनाही: सऊदी से बाहर रहने वाले व्यक्ति का एग्जिट री-एंट्री वीज़ा फाइनल एग्जिट वीज़ा में नहीं बदला जा सकता.

इकामा और नए नियमों में क्या बदलाव हुए हैं?

अब एग्जिट वीज़ा के लिए आवेदन करते समय इकामा की वैधता का ध्यान रखना ज़रूरी है. फाइनल एग्जिट वीज़ा के लिए अब कम से कम 30 दिन की इकामा वैलिडिटी होनी चाहिए. साथ ही, एक और बड़ा अपडेट यह है कि 16 जनवरी 2024 से सऊदी सरकार ने उन प्रवासियों पर लगा तीन साल का बैन हटा लिया है, जो री-एंट्री वीज़ा खत्म होने तक वापस नहीं लौट पाए थे. अब ऐसे लोग दोबारा सऊदी में प्रवेश कर सकते हैं.

Frequently Asked Questions (FAQs)

क्या विदेश में रहते हुए एग्जिट री-एंट्री वीज़ा बढ़ाया जा सकता है?

हाँ, इसे Absher या Muqeem पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते ज़रूरी फीस जमा की गई हो.

एग्जिट वीज़ा के लिए इकामा की कितनी वैलिडिटी होनी चाहिए?

अब फाइनल एग्जिट वीज़ा के लिए आवेदन करते समय इकामा में कम से कम 30 दिन की वैधता होना ज़रूरी है.