सऊदी अरब में काम करने वाले विदेशी कामगारों और प्रवासियों के लिए सऊदी सरकार ने नियमों को बेहद सख्त कर दिया है। हाल ही में सऊदी अधिकारियों ने कानून का उल्लंघन करने वाले 7,760 लोगों को एक ही हफ्ते में गिरफ्तार किया है। सऊदी आंतरिक मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। अगर आप भी सऊदी में रहते हैं या वहां जाने की सोच रहे हैं, तो इन नए नियमों को अच्छी तरह समझ लें ताकि किसी बड़ी मुसीबत से बचा जा सके।

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सऊदी में वीज़ा खत्म होने के बाद रहने पर क्या होगी सजा?

सऊदी Ministry of Interior ने चेतावनी दी है कि जो भी प्रवासी अपने वीज़ा की अवधि खत्म होने के बाद भी देश में रुकेंगे, उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। नए नियमों के तहत निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी:

  • भारी जुर्माना: नियमों का उल्लंघन करने वाले पर 50,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • जेल और निर्वासन: दोषी पाए जाने पर छह महीने तक की जेल हो सकती है और उसके बाद उन्हें डिपोर्ट यानी सऊदी अरब से बाहर भेज दिया जाएगा।
  • मक्का में प्रवेश पर रोक: बिना वैध परमिट के किसी भी प्रवासी को मक्का में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 13 अप्रैल 2026 से ही यह सुरक्षा नियम लागू कर दिया गया है। केवल वही लोग जा सकते हैं जिनके पास मक्का का इकामा (Iqama), हज परमिट या आधिकारिक काम का पास है।

Qiwa प्लेटफ़ॉर्म का नया नियम और इकामा में बदलाव

सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने Qiwa प्लेटफ़ॉर्म के जरिए नौकरी और निवास से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं जो हर प्रवासी को प्रभावित करेंगे:

  • वर्क परमिट खत्म होने पर रजिस्ट्रेशन रद्द: यदि किसी गैर-सऊदी कर्मचारी का वर्क परमिट खत्म हो जाता है या वह 30 जून 2026 के बाद तीन महीने से अधिक समय तक बिना वर्क परमिट के रहता है, तो उसका रजिस्ट्रेशन तुरंत रद्द कर दिया जाएगा।
  • नौकरी और इकामा का मिलान: सऊदी प्रशासन ने साफ किया है कि आपके इकामा (Iqama) पर जो पेशा या नौकरी लिखी है, आपको असल में भी वही काम करना होगा। गलत जानकारी होने पर कार्रवाई होगी। अब 5 साल का नया फिजिकल इकामा भी जारी किया जा रहा है।
  • नौकरियों का राष्ट्रीयकरण (Saudization): 6 अप्रैल 2026 को मंत्रालय ने 69 प्रशासनिक सहायक नौकरियों को पूरी तरह से सऊदी नागरिकों के लिए आरक्षित कर दिया है। हालांकि, जनरल मैनेजर पद के लिए प्रवासियों को छूट दी गई है, बशर्ते वह कंपनी के कमर्शियल रजिस्ट्रेशन में दर्ज हो।

उमराह वीज़ा और आपातकालीन नियमों पर क्या है अपडेट?

सऊदी सरकार ने तीर्थयात्रियों के लिए भी तारीखें तय की हैं ताकि हज सीजन में कोई बाधा न आए। नए उमराह वीज़ा 31 मई 2026 से जारी होने शुरू हो गए हैं। इससे पहले सऊदी प्रशासन ने सभी उमराह वीज़ा धारकों को 19 अप्रैल 2026 तक देश छोड़ने की समय सीमा दी थी। इसके अलावा, जिन लोगों के पास विजिट, उमराह, ट्रांजिट या फाइनल एग्जिट वीज़ा था और वे किसी क्षेत्रीय अशांति के कारण समय पर नहीं जा सके, उन्हें बिना किसी जुर्माने के 18 अप्रैल 2026 से पहले देश छोड़ने या वीज़ा बढ़ाने की विशेष सुविधा दी गई थी।

Frequently Asked Questions (FAQs)

सऊदी में वीज़ा की अवधि समाप्त होने के बाद रहने पर क्या जुर्माना है?

सऊदी अरब में वीज़ा खत्म होने के बाद अवैध रूप से रहने पर 50,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना, छह महीने की जेल और देश से बाहर निकालने (Deportation) की सजा का प्रावधान है।

Qiwa प्लेटफ़ॉर्म का नया नियम कब से लागू हो रहा है और यह क्या है?

30 जून 2026 के बाद यदि कोई प्रवासी तीन महीने से अधिक समय तक बिना वर्क परमिट के रहता है या उसका वर्क परमिट एक्सपायर हो जाता है, तो Qiwa प्लेटफ़ॉर्म पर उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।

क्या मक्का में बिना परमिट के प्रवेश मिल सकता है?

नहीं, हज और उमराह सीजन की सुरक्षा के तहत बिना मक्का-इश्यू इकामा, वैध हज परमिट या विशेष काम के पास के मक्का में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है।

Nura Basta

Nura Basta is the Editor at GulfHindi.com and a journalism graduate from IIMC Delhi. With more than 7 years of professional experience, he has worked with leading media organizations including Aaj Tak (2018–2021) and Gulf News (2021–2025). His reporting and editorial work primarily focus on Gulf news, current affairs, and issues relevant to the Indian diaspora. At GulfHindi.com, he is committed to providing credible, well-researched, and impactful content for Hindi readers in the Gulf.