सऊदी अरब में काम करने वाले प्रवासियों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर आई है। सरकार ने उन कर्मचारियों के वर्क परमिट को ठीक करने की समय सीमा बढ़ा दी है जिनके कागजात काफी समय से एक्सपायर हो चुके थे। अब कंपनियों और वर्कर्स के पास इस काम को पूरा करने के लिए 2026 के अंत तक का समय होगा।

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Ministry of Human Resources and Social Development (MHRSD) ने यह फैसला लिया है। इस विस्तार का फायदा उन प्रवासी कर्मचारियों को मिलेगा जिनके वर्क परमिट को एक्सपायर हुए 12 महीने से ज्यादा समय हो गया है। साथ ही, उन वर्कर्स को भी इसमें शामिल किया गया है जिन्हें नौकरी शुरू करने के 6 महीने के भीतर वर्क परमिट जारी नहीं किया गया था।

मंत्रालय ने बताया कि इस कदम का मकसद श्रम नियमों का पालन बढ़ाना और मालिकों व कर्मचारियों दोनों के अधिकारों की रक्षा करना है। सरकार चाहती है कि सभी लोग कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा कर लें, इसलिए उन्हें यह अतिरिक्त समय दिया गया है। मंत्रालय ने सभी मालिकों को चेतावनी दी है कि वे समय रहते परमिट का नवीनीकरण करा लें, वरना 2026 के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह फैसला Qiwa प्लेटफॉर्म की पिछली घोषणा के बाद आया है। पहले Qiwa ने कहा था कि जिन कर्मचारियों के परमिट 3 महीने से ज्यादा समय से एक्सपायर हैं, उन्हें 1 जुलाई से रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। लेकिन MHRSD के नए आदेश ने अब इस समय सीमा को बढ़ाकर 2026 के अंत तक कर दिया है।

वर्कर्स और कंपनियों के लिए कुछ जरूरी बातें नीचे दी गई हैं:

  • वर्क परमिट की समय सीमा अब 2026 के अंत तक बढ़ाई गई है।
  • यह उन लोगों के लिए है जिनके परमिट 12 महीने से ज्यादा पुराने हैं।
  • नये कर्मचारियों के लिए 6 महीने के भीतर परमिट न मिलने पर भी यह राहत मिलेगी।
  • मालिकों को पुराने सभी बकाया शुल्क चुकाने होंगे।
  • समय पर कार्रवाई न करने पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

Qiwa प्लेटफॉर्म ने सलाह दी है कि सभी नियोक्ता जल्द से जल्द बकाया वर्क परमिट फीस का भुगतान करें और परमिट रिन्यू या ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी करें ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी या वित्तीय जुर्माने से बचा जा सके।

Praggya Singh sabal

Journalist from Noida. Covering Delhi, NCR and National Updates.