सऊदी अरब के असीर इलाके में पुलिस ने एक शख्स को फर्जी हज कैंपेन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह व्यक्ति सोशल मीडिया के जरिए लोगों को 2026 (1447 हिजरी) के सीजन के लिए फर्जी हज पैकेज बेच रहा था। सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना आधिकारिक परमिट के हज करना पूरी तरह गैरकानूनी है और ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

हज 2026 के लिए क्या हैं सरकारी नियम

  • परमिट जरूरी: Ministry of Hajj and Umrah ने साफ कहा है कि 1447 हिजरी सीजन के लिए आधिकारिक परमिट होना अनिवार्य है। इसके बिना हज करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।
  • जांच करें: लोगों को सलाह दी गई है कि किसी भी कैंपेन में पैसा देने से पहले उसकी सत्यता Ministry of Hajj and Umrah की वेबसाइट पर जरूर चेक करें।
  • चेतावनी: Ministry of Interior ने फर्जी ऑफिसों और सोशल मीडिया पर आने वाले लुभावने विज्ञापनों से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी है।

बिना परमिट हज करने पर क्या होगी सजा

  • भारी जुर्माना: बिना परमिट के हज कराने या इसमें किसी भी तरह से मदद करने वालों पर 1 लाख सऊदी रियाल तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • जेल और बैन: दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक की जेल हो सकती है और कम से कम 10 साल तक सऊदी अरब में दोबारा प्रवेश करने पर रोक लगा दी जाएगी।
  • अंतरराष्ट्रीय चेतावनी: Egypt के पर्यटन मंत्रालय ने भी अपने नागरिकों को आगाह किया है कि सऊदी नियमों का पालन न करने पर उन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है और भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

हालिया गिरफ्तारियां और शिकायत का तरीका

असीर के साथ-साथ 1 मई 2026 को मक्का में भी तीन इंडोनेशियाई नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों ने फर्जी हज परमिट और जाली दस्तावेजों के जरिए लोगों को धोखा देने की कोशिश की थी। पब्लिक सिक्योरिटी ने अपील की है कि अगर किसी को भी किसी फर्जी कैंपेन की खबर मिले, तो वे मक्का, मदीना, रियाद और पूर्वी प्रांत में 911 नंबर पर और सऊदी के अन्य इलाकों में 999 नंबर पर कॉल करके इसकी सूचना दें।

Frequently Asked Questions (FAQs)

हज कैंपेन की सत्यता की जांच कैसे करें

हज कैंपेन की जांच के लिए Ministry of Hajj and Umrah की आधिकारिक वेबसाइट का इस्तेमाल करें और केवल मान्यता प्राप्त एजेंटों के जरिए ही बुकिंग करें।

बिना परमिट हज करने पर क्या जुर्माना है

बिना परमिट के हज करने या बढ़ावा देने पर 1 लाख रियाल तक का जुर्माना, 6 महीने की जेल और 10 साल का एंट्री बैन लग सकता है।