सऊदी अरब के पासपोर्ट निदेशालय, जिसे Jawazat के नाम से जाना जाता है, ने फाइनल एग्जिट वीज़ा (Final Exit Visa) को लेकर नए नियम स्पष्ट किए हैं। यह जानकारी 22 जुलाई 2026 को जारी की गई, जिसका मकसद प्रवासियों और दिवंगत निवासियों के परिवारों के लिए वीज़ा प्रक्रिया को आसान बनाना है। इन वीज़ा को अब Absher Business प्लेटफॉर्म और गृह मंत्रालय के Absher व Muqeem पोर्टल के जरिए ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है।
वीज़ा और इकामा की वैधता पर नए नियम
नए नियमों के अनुसार, फाइनल एग्जिट वीज़ा लेने के लिए इकामा का वैध होना जरूरी है। यदि आपके इकामा की वैधता 30 से 59 दिन के बीच है, तो एग्जिट वीज़ा की अवधि इकामा की शेष वैधता के बराबर होगी। वहीं, अगर इकामा 60 दिन या उससे ज्यादा के लिए वैध है, तो एग्जिट वीज़ा अधिकतम 60 दिनों के लिए ही जारी किया जाएगा। ध्यान रखें कि एक बार वीज़ा जारी होने के बाद, आपको 60 दिनों के भीतर सऊदी अरब छोड़ना होगा, भले ही आपका इकामा उससे पहले ही क्यों न एक्सपायर हो जाए।
यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समय में देश नहीं छोड़ता है, तो उसे SAR 1,000 का जुर्माना देना होगा। जुर्माना भरने के बाद ही नियोक्ता (employer) एक्सपायर हो चुके वीज़ा को रद्द कर सकते हैं, बशर्ते इकामा वैध हो। प्रीमियम रेजिडेंसी परमिट रखने वाले प्रवासियों को इन नियमों से छूट दी गई है।
दिवंगत प्रवासियों और कानून उल्लंघन पर कार्रवाई
Jawazat ने यह भी साफ किया है कि किसी निवासी की मृत्यु होने पर, उनके साथ रह रहे परिवार के सदस्यों को मृत्यु प्रमाण पत्र और शव को स्वदेश भेजने की अनुमति मिलने के बाद सऊदी अरब से जाना होगा। इसके अलावा, सऊदी प्रशासन ने मुहर्रम 1448 AH के दौरान रेजिडेंसी, लेबर और बॉर्डर सिक्योरिटी नियमों का उल्लंघन करने वाले 25,310 लोगों पर प्रशासनिक कार्रवाई की है, जिसमें जेल, जुर्माना और देश निकाला जैसी सजाएं शामिल हैं।
